449 मामलों में केस दर्ज, 408 लोगों को गिरफ्तार किया, 48700 का जुर्माना
अहमदाबाद. पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल में दिसंबर 2025 से इस साल 19 फरवरी तक अलार्म चेन पुलिंग (एसीपी) की कुल 484 घटनाएं दर्ज की गईं। इनमें से 449 मामलों में विधिवत केस दर्ज किए गए, जबकि शेष मामलों में प्रारंभिक जांच के बाद वैधानिक कारणों से केस दर्ज नहीं किया गया। इन मामलों में कार्रवाई करते हुए रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) ने 408 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया तथा 48,700 रुपए का जुर्माना लगाया गया।
वर्ष 2026 के दौरान अलार्म चेन पुलिंग की घटनाओं पर कड़ी निगरानी रखते हुए आरपीएफ ने सतर्कता, त्वरित कार्रवाई एवं प्रभावी समन्वय के माध्यम से उल्लेखनीय नियंत्रण स्थापित किया है। ताकि ट्रेनों की समयपालनता एवं निर्बाध रेल परिचालन सुनिश्चित हो सके।
स्टेशन स्तर पर अहमदाबाद, साबरमती, मणिनगर, मेहसाणा, विरमगाम एवं गांधीधाम में अलार्म चेन पुलिंग की घटनाएं अपेक्षाकृत अधिक दर्ज की गईं। वहीं सेक्शन स्तर पर गेरतपुर-अहमदाबाद, अहमदाबाद-विरमगाम, उंझा-पालनपुर, सामख्याली-भुज तथा अहमदाबाद-साबरमती खंड में अधिक घटनाएं सामने आईं। यहां आरपीएफ ने अतिरिक्त निगरानी एवं विशेष अभियान चलाए।
इसके अतिरिक्त आश्रम एक्सप्रेस, कच्छ एक्सप्रेस, आला हज़रत एक्सप्रेस, अरावली एक्सप्रेस एवं लोकशक्ति एक्सप्रेस आदि कुछ ट्रेनों में अलार्म चेन पुलिंग की घटनाएं अपेक्षाकृत अधिक पाई गईं, जिन पर विशेष निगरानी रखी जा रही है।
यात्रियों को जागरूक करने के लिए नियमित अभियान
अलार्म चेन पुलिंग के प्रमुख कारणों में गलत ट्रेन या कोच में चढ़ जाना, सामान छूट जाना अथवा सहयात्री के छूट जाने जैसी परिस्थितियां प्रमुख रूप से पाई गईं। इन कारणों को दृष्टिगत रखते हुए आरपीएफ की ओर से यात्रियों को जागरूक करने के लिए नियमित अभियान चलाए जा रहे हैं तथा रेलवे कर्मचारियों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित किया गया है।


