Chanakyapuri Accident: 2 मौतों से जुड़े NDPS केस में आरोपी को Delhi High Court से मिली जमानत

Chanakyapuri Accident: 2 मौतों से जुड़े NDPS केस में आरोपी को Delhi High Court से मिली जमानत
दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी के चाणक्यपुरी इलाके में हुए एक घातक सड़क हादसे से जुड़े मामले में मादक द्रव्यों एवं मनोरोगी पदार्थ अधिनियम (एनडीपीएस) के तहत गिरफ्तार एक व्यक्ति को नियमित जमानत दे दी है।
न्यायमूर्ति मनोज जैन ने 19 फरवरी, 2026 को यह आदेश पारित करते हुए आशीष बच्चस की जमानत याचिका को स्वीकार कर लिया। चाणक्यपुरी पुलिस स्टेशन में एनडीपीएस अधिनियम की धारा 20, 21, 22, 25 और 29 के साथ-साथ भारतीय न्याय संहिता, 2023 के तहत दर्ज एफआईआर में आशीष बच्चस के खिलाफ जमानत याचिका को स्वीकार किया गया। यह मामला 10 अगस्त, 2025 का है, जब एक महिंद्रा थार वाहन से हुई दुर्घटना में दो लोगों की मौत हो गई थी।

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घटना के समय आरोपी वाहन चला रहा था। पुलिस के घटनास्थल पर पहुंचने पर, वाहन से एक लैपटॉप बैग बरामद हुआ, जिसकी जांच करने पर उसमें 21.26 ग्राम गांजा, 15.49 ग्राम तंबाकू, 0.30 ग्राम कोकीन, 4.17 ग्राम चरस, 23.47 ग्राम एमडी और 2.6 ग्राम एलएसडी पाया गया। पूछताछ के दौरान, आरोपी ने उन लोगों के नाम बताए जिनसे उसने ये नशीले पदार्थ प्राप्त किए थे। उसकी पुलिस हिरासत में रिमांड प्राप्त की गई और अभियोजन पक्ष के अनुसार, इस मामले में एक व्यक्ति को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है।

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याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए अधिवक्ता उज्ज्वल घई, भानु मल्होत्रा ​​और ऋषभ अत्री ने तर्क दिया कि यह स्पष्ट नहीं है कि कथित तौर पर बरामद किया गया पदार्थ वास्तव में एलएसडी था या नहीं। उन्होंने बताया कि ट्रायल कोर्ट ने भी 26 दिसंबर, 2025 के अपने आदेश में यह टिप्पणी की थी कि जांच एजेंसी ने यह स्पष्टीकरण नहीं दिया कि संदिग्ध पदार्थ का तुरंत परीक्षण क्यों नहीं किया गया और यह माना था कि उस समय प्रथम दृष्टया यह निष्कर्ष निकालने का कोई ठोस आधार नहीं था कि वह पदार्थ एलएसडी था। बचाव पक्ष ने आगे कहा कि गांजा, कोकीन और चरस की मात्रा कम मात्रा की श्रेणी में आती है, जबकि एमडी मध्यम मात्रा में है। यह भी बताया गया कि याचिकाकर्ता की आयु बीस वर्ष के आसपास है, वह अपनी युवावस्था के चरम पर है और उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है।

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