नाबालिग से दुष्कर्म, आरोपी को 20 साल का कठोर कारावास:बस्ती कोर्ट ने 31 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया

नाबालिग से दुष्कर्म, आरोपी को 20 साल का कठोर कारावास:बस्ती कोर्ट ने 31 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया

बस्ती। जनपद में नाबालिग से दुष्कर्म के एक मामले में न्यायालय ने अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास और 31 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। यह फैसला “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत पैरवी सेल बस्ती और थाना सोनहा पुलिस की प्रभावी पैरवी के बाद आया है। जानकारी के अनुसार, 3 अप्रैल 2024 को वादी ने थाना सोनहा में तहरीर दी थी। इसमें आरोप लगाया गया था कि उसकी नाबालिग बेटी को बहला-फुसलाकर भगाया गया और उसके साथ दुष्कर्म किया गया। इस तहरीर के आधार पर थाना सोनहा में अभियुक्त सुनील उर्फ रामसुधार निवासी खेमपट्टी वजदहिया, थाना बसखारी, जिला अम्बेडकरनगर) के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। विवेचना के दौरान पुलिस ने साक्ष्य एकत्र किए और न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। पुलिस अधीक्षक बस्ती के निर्देश पर पैरवी सेल और थाना सोनहा पुलिस ने न्यायालय में मामले की प्रभावी पैरवी की। मामले की सुनवाई के बाद 19 फरवरी 2026 को एएसजे/विशेष पॉक्सो कोर्ट, बस्ती ने अभियुक्त को दोषी करार दिया। कोर्ट ने उसे 20 वर्ष के कठोर कारावास और 31,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।

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