पंजाब के लुधियाना में सराभा नगर इलाके में स्थित दो निजी स्कूलों के खिलाफ बिना अधिकृत अनुमति बिजली जेनरेटर इस्तेमाल करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। यह कार्रवाई सहायक कार्यकारी इंजीनियर, वाणिज्य अग्र नगर मंडल, लुधियाना की ओर से भेजे गए पत्रों के आधार पर की गई। इन दोनों स्कूलों पर हुई कार्रवाई जानकारी के मुताबिक, पत्र नंबर 340 दिनांक 05 जनवरी 2026 के तहत न्यू हाई स्कूल की मैनेजमेंट के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। आरोप है कि स्कूल प्रबंधन द्वारा बिना अधिकृत अनुमति के बिजली जेनरेटर का उपयोग किया जा रहा था। मामले में संबंधित प्रबंधन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई गई है। इसी तरह पत्र नंबर 342 दिनांक 05 जनवरी 2026 के आधार पर श्री राम ग्लोबल स्कूल की मैनेजमेंट पर भी बिना अनुमति जेनरेटर चलाने का मामला दर्ज किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि स्कूल प्रबंधन द्वारा नियमों की अनदेखी कर बिजली जेनरेटर का उपयोग किया जा रहा था। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि बिना अनुमति जेनरेटर संचालन नियमों का उल्लंघन है और इससे संबंधित विभागीय व कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने दोनों मामलों में मुकदमा दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि शहर में नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। 2025 की 8 जनवरी को भी थाना डिवीजन नंबर 5 में दर्ज हुई थी FIR 8 जनवरी 2025 को डिवीजन नंबर 5 पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर दर्ज की गई थी। जिसमें आरोप लगाया गया है कि स्कूल की प्रबंधन समिति ने स्कूल की जमीन के कुछ हिस्सों को व्यवसायिक किराए के लिए निजी व्यक्तियों को ट्रांसफर कर दिया है। इसके अलावा, LIT और स्कूल ट्रस्ट के बीच निष्पादित मूल बिक्री विलेख में कथित तौर पर छेड़छाड़ पाई गई थी।


