सहरसा के सिमरी बख्तियारपुर प्रखंड के नैनपुर गांव (वार्ड संख्या 1) में एक नाबालिग लड़की का बाल विवाह समय रहते रोक दिया गया। जिला हेल्पलाइन की समन्वयक टुसी कुमारी ने मंगलवार शाम यह जानकारी दी। टुसी कुमारी ने बताया कि 17 वर्षीय नाबालिग लड़की की शादी उसके माता-पिता द्वारा तय की गई थी। एक जागरूक व्यक्ति ने इसकी सूचना चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पर दी। सूचना मिलते ही चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम और समन्वयक टुसी कुमारी ने त्वरित कार्रवाई की। उन्होंने चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 के तहत संबंधित अधिकारियों को सूचित किया। कानूनी उम्र पूरी होने के बाद ही किया जाना चाहिए शादी इसके बाद, सिमरी बख्तियारपुर थाना और प्रखंड विकास पदाधिकारी (बीडीओ) सिमरी बख्तियारपुर के सहयोग से टीम मौके पर पहुंची। उन्होंने परिजनों को समझाया कि बाल विवाह एक दंडनीय अपराध है और बालिका का विवाह उसकी कानूनी उम्र पूरी होने के बाद ही किया जाना चाहिए। अधिकारियों ने ग्रामीणों से अपील की कि यदि उन्हें कहीं भी बाल विवाह की सूचना मिलती है, तो वे तत्काल 1098 पर जानकारी दें। इससे ऐसी सामाजिक कुरीतियों को समय रहते रोका जा सकेगा। सहरसा के सिमरी बख्तियारपुर प्रखंड के नैनपुर गांव (वार्ड संख्या 1) में एक नाबालिग लड़की का बाल विवाह समय रहते रोक दिया गया। जिला हेल्पलाइन की समन्वयक टुसी कुमारी ने मंगलवार शाम यह जानकारी दी। टुसी कुमारी ने बताया कि 17 वर्षीय नाबालिग लड़की की शादी उसके माता-पिता द्वारा तय की गई थी। एक जागरूक व्यक्ति ने इसकी सूचना चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पर दी। सूचना मिलते ही चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम और समन्वयक टुसी कुमारी ने त्वरित कार्रवाई की। उन्होंने चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 के तहत संबंधित अधिकारियों को सूचित किया। कानूनी उम्र पूरी होने के बाद ही किया जाना चाहिए शादी इसके बाद, सिमरी बख्तियारपुर थाना और प्रखंड विकास पदाधिकारी (बीडीओ) सिमरी बख्तियारपुर के सहयोग से टीम मौके पर पहुंची। उन्होंने परिजनों को समझाया कि बाल विवाह एक दंडनीय अपराध है और बालिका का विवाह उसकी कानूनी उम्र पूरी होने के बाद ही किया जाना चाहिए। अधिकारियों ने ग्रामीणों से अपील की कि यदि उन्हें कहीं भी बाल विवाह की सूचना मिलती है, तो वे तत्काल 1098 पर जानकारी दें। इससे ऐसी सामाजिक कुरीतियों को समय रहते रोका जा सकेगा।


