अंबिकापुर के नावापारा इलाके में कार से स्टंट करने के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने कार मालिक पर 37 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। रविवार दोपहर तीन नााबलिग कार से चर्च रोड में स्टंट कर रहे थे। इनमें एक नाबालिग कार की बोनट पर लेटा था। दूसरा कार चला रहा था। जबकि तीसरा नाबालिग कार की खिड़की से बाहर लटककर जानलेवा तरीके से स्टंट कर रहा था। मामला गांधीनगर थाना क्षेत्र का है। इसकी सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी। पुलिस ने नाबालिगों को तत्काल हिरासत में लेकर परिजनों को थाने में तलब किया और कार एमजी हेक्टर कार को जब्त कर लिया था। पुलिस ने परिजनों को सख्त चेतावनी दी और बच्चों को जमानत पर छोड़ दिया था। न्यायालय ने लगाया जुर्माना, लाइसेंस भी रद्द होगा
मामले की जांच में पाया गया कि वाहन नाबालिग चला रहा था। उसके साथ दो अन्य नाबालिग कार में सवार थे। पुलिस ने वाहन स्वामी को मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 133 के तहत नोटिस देकर दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा गया, लेकिन वह कोई वैध दस्तावेज नहीं दिखाया गया। इसके बाद एमजी हैक्टर (क्रमांक सीजी 15 ईई 5665) को जब्त कर लिया गया। नाबालिग चालक पर मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 4/181 व 184 तथा वाहन स्वामी द्वारा नाबालिग को वाहन उपलब्ध कराने पर धारा 199(ए) व 5ध180 के तहत अपराध दर्ज किया गया। प्रतिकर राशि मौके पर जमा नहीं करने पर वाहन मालिक जितेंद्र सोनी (32) निवासी एमजी रोड पटपरिया, के विरुद्ध प्रकरण न्यायालय में पेश किया गया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पल्लव रघुवंशी ने वाहन मालिक को 37,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। इसके अलावे पुलिस द्वारा वाहन स्वामी का ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित कराने की कार्रवाई भी की जा रही है।


