जींद में पैतृक मकान के बंटवारे को लेकर मारपीट:भतीजे ने ससुरालियों संग चाचा पर किया हमला; पंचायती फैसला ठुकराया

जींद में पैतृक मकान के बंटवारे को लेकर मारपीट:भतीजे ने ससुरालियों संग चाचा पर किया हमला; पंचायती फैसला ठुकराया

जींद जिले के गांव थुआ में पैतृक मकान के विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। यहां एक भतीजे ने अपने ससुराल पक्ष के लोगों के साथ मिलकर अपने ही सगे चाचा पर लोहे की रॉड और डंडों से जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले में वह गंभीर रूप से घायल हो गया है। उसे प्राथमिक उपचार के बाद नागरिक अस्पताल जींद रेफर किया गया है। पुलिस ने मामले में तीन आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पंचायत के फैसले के बावजूद नहीं छोड़ा कब्जा थुआ गांव के संदीप ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि उसके पिता की दो शादियां हुई थीं। पहली पत्नी के बच्चों (भाइयों) की मृत्यु के बाद, संदीप का अपने दिवंगत भाई कृष्ण के लड़के अंकित के साथ मकान को लेकर विवाद चल रहा था। उसने बताया कि गांव की पंचायत में मकान का आधा हिस्सा संदीप को देने का फैसला हुआ था। आरोप है कि अंकित ने पंचायत के फैसले को ठुकराते हुए आधे से ज्यादा मकान पर अवैध कब्जा किया हुआ था। जब संदीप ने अपना हिस्सा मांगा, तो अंकित ने झगड़ा शुरू कर दिया। घर बुलाए ‘बाहुबली’, बीच सड़क पर किया हमला संदीप ने बताया कि 16 फरवरी की सुबह करीब 10 बजे अंकित ने हिसार के खेड़ी चौपटा निवासी अपने रिश्तेदार इन्द्र और उसके लड़के मोनू को गांव में बुलाया। तीनों ने मिलकर संदीप को घेर लिया और लोहे की रॉड व डंडों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। शोर सुनकर जब संदीप की मां सावित्री और पड़ोसी मौके पर पहुंचे, तो आरोपी रॉड और डंडे लहराते हुए जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए। कई धाराओं में केस दर्ज घटना के बाद घायल संदीप को पहले सरकारी अस्पताल उचाना ले जाया गया, जहां से उसकी गंभीर हालत देखते हुए जींद रेफर कर दिया गया। नगूरा चौकी के एएसआई जयबीर सिंह ने अस्पताल पहुंचकर संदीप के बयान दर्ज किए। अलेवा थाना पुलिस ने आरोपी अंकित, इन्द्र और मोनू के खिलाफ BNS की धारा 115(2) (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 351(3) (आपराधिक धमकी) और 3(5) (साझा मंशा) के तहत केस दर्ज किया है।

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