मध्य प्रदेश के 119 राजस्व निरीक्षक (आरआई) प्रभारी नायब तहसीलदार बनाए गए हैं। इनकी नए जिलों में पोस्टिंग की गई है। विभागीय जांच, आपराधिक प्रकरण या दंडादेश यदि पेंडिंग हैं तो राजस्व निरीक्षकों को नायब तहसीलदार का प्रभार नहीं मिलेगा। राजस्व विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। सभी को तत्काल प्रभार से पोस्टिंग वाले जिलों में आमद देने को कहा गया है। इस नियम के तहत प्रभार दिए
राजस्व निरीक्षकों को प्रभारी नायब तहसीलदार बनाए जाने को लेकर नियमों का हवाला भी दिया गया है। आदेश में बताया गया कि यदि राजस्व न्यायालयीन कार्य के लिए अधिकारियों के स्थानांतरण की जरूरत होती है तो विभाग द्वारा निर्धारित स्थानांतरण नीति 2005 समाप्त होने के बाद भी एक बार ट्रांसफर किए जा सकेंगे। पूरी लिस्ट देखिए… नई पोस्टिंग के साथ ये नहीं कर सकेंगे ये शर्ते रहेंगी


