सिद्धार्थनगर में हत्या के दोषी को आजीवन कारावास:एक साल बाद कोर्ट ने सुनाया फैसला, 10 हजार का जुर्माना भी लगाया

सिद्धार्थनगर में हत्या के दोषी को आजीवन कारावास:एक साल बाद कोर्ट ने सुनाया फैसला, 10 हजार का जुर्माना भी लगाया

सिद्धार्थनगर जिले में हत्या के एक मामले में मंगलवार को अदालत ने एक आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मोहम्मद रफी की अदालत ने दोषी को 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। यह मामला शोहरतगढ़ थाना क्षेत्र के खरगवार गांव से संबंधित है। वर्ष 2024 में हुई हत्या की घटना के बाद पुलिस ने प्रहलाद पुत्र स्वर्गीय राजाराम उर्फ बिरजू के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज किया था। जांच पूरी होने पर आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया गया, जिसके बाद सुनवाई शुरू हुई। मंगलवार को अदालत में हुई सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने घटना से जुड़े साक्ष्य, दस्तावेज और गवाहों के बयान प्रस्तुत किए। अदालत ने सभी तथ्यों और प्रमाणों का गहन परीक्षण किया और पाया कि आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोप प्रमाणित होते हैं। इन प्रमाणों के आधार पर अदालत ने प्रहलाद को हत्या का दोषी करार दिया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके अतिरिक्त, उस पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि अर्थदंड जमा न करने की स्थिति में दोषी को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। सुनवाई के उपरांत अदालत के आदेश पर दोषी प्रहलाद को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है, जहां वह अपनी निर्धारित सजा पूरी करेगा।

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