मधेपुरा में 44 केंद्रों पर 28,115 स्टूडेंट देंगे एग्जाम:2 शिफ्ट में होगी परीक्षा, सेंटर पर 30 मिनट पहले पहुंचना अनिवार्य

मधेपुरा में 44 केंद्रों पर 28,115 स्टूडेंट देंगे एग्जाम:2 शिफ्ट में होगी परीक्षा, सेंटर पर 30 मिनट पहले पहुंचना अनिवार्य

मधेपुरा में मैट्रिक परीक्षा 17 फरवरी से शुरू होकर 25 फरवरी तक चलेगी। परीक्षा दो पालियों में आयोजित होगी। प्रथम पाली सुबह 9.30 बजे से दोपहर 12.45 बजे तक तथा द्वितीय पाली दोपहर 2 बजे से शाम 5.15 बजे तक संचालित की जाएगी। मैट्रिक परीक्षा के लिए जिले में कुल 44 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इनमें जिला मुख्यालय में 25 तथा उदाकिशुनगंज अनुमंडल क्षेत्र में 19 परीक्षा केंद्र शामिल हैं। इस साल कुल 28,115 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होंगे। इनमें पहली पाली में 14,095 और दूसरी पाली में 14,020 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। छात्राओं के लिए 21 तथा छात्रों के लिए 23 परीक्षा केंद्र निर्धारित किए गए हैं। बाउंड्री कूदकर प्रवेश करने पर निष्कासित कर दिया जाएगा परीक्षा में प्रवेश को लेकर सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। पहली पाली के परीक्षार्थियों को सुबह 9 बजे तक और दूसरी पाली के परीक्षार्थियों को दोपहर 1.30 बजे तक परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति होगी। निर्धारित समय के बाद किसी भी परीक्षार्थी को केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। यदि कोई परीक्षार्थी समय सीमा के बाद बाउंड्री कूदकर प्रवेश करने का प्रयास करता है, तो उसे परीक्षा से निष्कासित कर दिया जाएगा। दुकानों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी परीक्षा अवधि के दौरान परीक्षा केंद्रों के आसपास स्थित सभी फोटोस्टेट और साइबर कैफे की दुकानों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। वहीं, प्रत्येक परीक्षा केंद्र के परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, पेजर, मैग्नेटिक वॉच, इलेक्ट्रॉनिक वॉच या स्मार्ट वॉच ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। सभी परीक्षा केंद्रों के बाहर निरोधात्मक सूचना लगाई जाएगी परीक्षा शुरू होने से पहले सभी परीक्षा केंद्रों के बाहर निरोधात्मक सूचना लगाई जाएगी, जिसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख होगा कि नकल से संबंधित किसी भी उपकरण के साथ परीक्षा केंद्र में प्रवेश वर्जित है। इस नियम का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाएगा। इसके अलावा, परीक्षा अवधि के दौरान परीक्षा केंद्र परिसर में मीडियाकर्मियों का प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। इस संबंध में सभी प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों, पुलिस कर्मियों एवं केंद्राधीक्षकों को आवश्यक निर्देश जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा जारी किया गया है। मधेपुरा में मैट्रिक परीक्षा 17 फरवरी से शुरू होकर 25 फरवरी तक चलेगी। परीक्षा दो पालियों में आयोजित होगी। प्रथम पाली सुबह 9.30 बजे से दोपहर 12.45 बजे तक तथा द्वितीय पाली दोपहर 2 बजे से शाम 5.15 बजे तक संचालित की जाएगी। मैट्रिक परीक्षा के लिए जिले में कुल 44 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इनमें जिला मुख्यालय में 25 तथा उदाकिशुनगंज अनुमंडल क्षेत्र में 19 परीक्षा केंद्र शामिल हैं। इस साल कुल 28,115 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होंगे। इनमें पहली पाली में 14,095 और दूसरी पाली में 14,020 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। छात्राओं के लिए 21 तथा छात्रों के लिए 23 परीक्षा केंद्र निर्धारित किए गए हैं। बाउंड्री कूदकर प्रवेश करने पर निष्कासित कर दिया जाएगा परीक्षा में प्रवेश को लेकर सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। पहली पाली के परीक्षार्थियों को सुबह 9 बजे तक और दूसरी पाली के परीक्षार्थियों को दोपहर 1.30 बजे तक परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति होगी। निर्धारित समय के बाद किसी भी परीक्षार्थी को केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। यदि कोई परीक्षार्थी समय सीमा के बाद बाउंड्री कूदकर प्रवेश करने का प्रयास करता है, तो उसे परीक्षा से निष्कासित कर दिया जाएगा। दुकानों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी परीक्षा अवधि के दौरान परीक्षा केंद्रों के आसपास स्थित सभी फोटोस्टेट और साइबर कैफे की दुकानों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। वहीं, प्रत्येक परीक्षा केंद्र के परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, पेजर, मैग्नेटिक वॉच, इलेक्ट्रॉनिक वॉच या स्मार्ट वॉच ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। सभी परीक्षा केंद्रों के बाहर निरोधात्मक सूचना लगाई जाएगी परीक्षा शुरू होने से पहले सभी परीक्षा केंद्रों के बाहर निरोधात्मक सूचना लगाई जाएगी, जिसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख होगा कि नकल से संबंधित किसी भी उपकरण के साथ परीक्षा केंद्र में प्रवेश वर्जित है। इस नियम का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाएगा। इसके अलावा, परीक्षा अवधि के दौरान परीक्षा केंद्र परिसर में मीडियाकर्मियों का प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। इस संबंध में सभी प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों, पुलिस कर्मियों एवं केंद्राधीक्षकों को आवश्यक निर्देश जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा जारी किया गया है।  

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