दशमोत्तर छात्रवृत्ति में त्रुटि सुधार का अंतिम अवसर:13 फरवरी 2026 तक करें संशोधन, 18 फरवरी तक अग्रसारण

दशमोत्तर छात्रवृत्ति में त्रुटि सुधार का अंतिम अवसर:13 फरवरी 2026 तक करें संशोधन, 18 फरवरी तक अग्रसारण

कुशीनगर में राज्य सरकार की दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना (कक्षा 11-12 को छोड़कर) के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 के ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार के लिए संशोधित समय-सारिणी जारी की गई है। छात्र-छात्राओं के लिए यह अंतिम अवसर है। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी भरत लाल गौंड ने बताया कि 24 दिसंबर 2025 के शासनादेश के अनुसार, छात्र 10 फरवरी से 13 फरवरी 2026 तक अपनी लॉगिन आईडी का उपयोग करके ऑनलाइन आवेदन में हुई त्रुटियों को सुधार सकते हैं। इसके बाद, शिक्षण संस्थानों द्वारा संशोधित आवेदनों का सत्यापन किया जाएगा और 18 फरवरी 2026 तक उन्हें आगे बढ़ाया जाएगा। गौंड ने यह भी बताया कि शिक्षण संस्थानों को अपात्र छात्रों के आवेदन निरस्त करने और पात्र छात्रों के आवेदनों को सत्यापित कर आगे भेजने का निर्देश दिया गया है। आवेदन अग्रसारण की प्रक्रिया कोर्स, फीस और सीट से संबंधित मास्टर डेटा लॉक होने के बाद ही पूरी की जाएगी। छात्रवृत्ति के लिए केवल उन्हीं छात्रों के आवेदन आगे बढ़ाए जाएंगे जो वार्षिक या सेमेस्टर परीक्षा में उत्तीर्ण या प्रोन्नत (अंकों सहित) हुए हैं। यदि परीक्षा परिणाम अभी घोषित नहीं हुआ है, तो संस्थान को “Result Not Yet Declared” विकल्प चुनना होगा। परिणाम घोषित होने के बाद पूर्णांक और प्राप्तांक दर्ज करना अनिवार्य होगा। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने स्पष्ट किया कि किसी भी स्तर पर आवेदन लंबित पाए जाने पर संबंधित अधिकारी की जवाबदेही तय की जाएगी। सभी शिक्षण संस्थानों से अपील की गई है कि वे शासनादेश के अनुरूप समय-सारिणी का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करें। इसका उद्देश्य अनुसूचित जाति/जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, सामान्य वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग के पात्र छात्र-छात्राओं को समय पर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति का लाभ दिलाना है। छात्रों से भी अनुरोध किया गया है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार न करें और निर्धारित समय-सीमा के भीतर अपने आवेदन में त्रुटि सुधार अवश्य कर लें।

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