दुष्कर्म में 10 साल, हत्या में आजीवन कारावास:कटिहार कोर्ट ने दो अलग-अलग मामलों में सुनाया फैसला

दुष्कर्म में 10 साल, हत्या में आजीवन कारावास:कटिहार कोर्ट ने दो अलग-अलग मामलों में सुनाया फैसला

कटिहार कोर्ट ने दो अलग-अलग मामलों में फैसला सुनाया है। एक दुष्कर्म के मामले में दोषी को दस साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई, जबकि दूसरे हत्या के मामले में एक व्यक्ति को आजीवन कारावास दिया गया। प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संदीप मिश्रा की अदालत ने दुष्कर्म के आरोपी मोतिउर रहमान उर्फ मतीउर रहमान को दोषी करार दिया। आरोपी बरारी थाना अंतर्गत मोहना चांदपुर का निवासी है। अदालत ने उसे दो अलग-अलग धाराओं में दस-दस वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। दोषी पर दो लाख रुपये और पच्चीस हजार रुपये का अर्थदंड इसके अतिरिक्त, दोषी पर दो लाख रुपये और पच्चीस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अपर लोक अभियोजक राजेंद्र कुमार मिश्रा ने बताया कि अर्थदंड का भुगतान न करने पर दोषी को क्रमशः दस माह और पांच माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अर्थदंड की यह राशि पीड़िता को दी जाएगी। न्यायाधीश मिश्रा ने विधिक सेवा प्राधिकार के तहत पीड़िता को प्रतिकर राशि का लाभ देने का भी आदेश दिया। इस मामले में पीड़िता सहित कुल सात गवाहों की गवाही हुई थी। पीड़िता ने न्यायालय में दर्ज कराए गए मामले में बताया था कि आरोपी उसका रिश्तेदार था और घर आता-जाता था। उसने पीड़िता को अकेला पाकर दुष्कर्म किया और बाद में शादी का प्रलोभन देकर भी दुष्कर्म करता रहा, जिससे पीड़िता गर्भवती हो गई। बाद में हुई पंचायती में डीएनए टेस्ट कराने का निर्णय लिया गया था। न्यायालय के आदेश पर आरोपी का डीएनए टेस्ट कराया गया, जिसमें बच्चा उसी का पाया गया। सत्र वाद में सात गवाहों की गवाही हुई वहीं, एक अन्य मामले में कटिहार के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नवम महेंद्र प्रसाद यादव की अदालत ने हत्या के दोषी झोंटी मंडल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। झोंटी मंडल फलका थाना अंतर्गत कवलसिया का निवासी है। अदालत ने उस पर दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अपरलोक अभियोजक सरदार यशवंत सिंह ने बताया कि इस सत्र वाद में सात गवाहों की गवाही हुई थी। सजा सुनाए जाने के बाद दोषी को न्यायिक अभिरक्षा में कटिहार जेल भेज दिया गया। क्या है पूरा मामला फलका थाना अंतर्गत कवलसिया निवासी निर्मला देवी ने फलका थाने में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए कहा था कि उसके पति तिवारी मंडल 14 अगस्त 2023 की शाम बाजार करने बरेटा हटिया गए थे। शाम सात बजे जब वह बाजार से लौट रहे थे कि गणेशी मंडल के केला खेत के समीप एक व्यक्ति चाकू लेकर केला खेत से निकला एवं उसके पति तिवारी मंडल को सीने में मारा जिससे वह जख्मी होकर गिर गए। हल्ला पर उनके भैसुर रोहित मंडल आदि इलाज के लिए फलका स्वास्थ्य केंद्र ले गए जहां उनकी मृत्यु हो गई। बाद में पुलिस के द्वारा अनुसंधान में पाया गया कि उनकी हत्या पैसे की लेनदेन के विवाद के कारण झोटी मंडल ने की है। न्यायालय के इस निर्णय के बाद पीड़िता ने राहत की सांस लेते हुए इसे इंसाफ की जीत बताया है। कटिहार कोर्ट ने दो अलग-अलग मामलों में फैसला सुनाया है। एक दुष्कर्म के मामले में दोषी को दस साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई, जबकि दूसरे हत्या के मामले में एक व्यक्ति को आजीवन कारावास दिया गया। प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संदीप मिश्रा की अदालत ने दुष्कर्म के आरोपी मोतिउर रहमान उर्फ मतीउर रहमान को दोषी करार दिया। आरोपी बरारी थाना अंतर्गत मोहना चांदपुर का निवासी है। अदालत ने उसे दो अलग-अलग धाराओं में दस-दस वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। दोषी पर दो लाख रुपये और पच्चीस हजार रुपये का अर्थदंड इसके अतिरिक्त, दोषी पर दो लाख रुपये और पच्चीस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अपर लोक अभियोजक राजेंद्र कुमार मिश्रा ने बताया कि अर्थदंड का भुगतान न करने पर दोषी को क्रमशः दस माह और पांच माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अर्थदंड की यह राशि पीड़िता को दी जाएगी। न्यायाधीश मिश्रा ने विधिक सेवा प्राधिकार के तहत पीड़िता को प्रतिकर राशि का लाभ देने का भी आदेश दिया। इस मामले में पीड़िता सहित कुल सात गवाहों की गवाही हुई थी। पीड़िता ने न्यायालय में दर्ज कराए गए मामले में बताया था कि आरोपी उसका रिश्तेदार था और घर आता-जाता था। उसने पीड़िता को अकेला पाकर दुष्कर्म किया और बाद में शादी का प्रलोभन देकर भी दुष्कर्म करता रहा, जिससे पीड़िता गर्भवती हो गई। बाद में हुई पंचायती में डीएनए टेस्ट कराने का निर्णय लिया गया था। न्यायालय के आदेश पर आरोपी का डीएनए टेस्ट कराया गया, जिसमें बच्चा उसी का पाया गया। सत्र वाद में सात गवाहों की गवाही हुई वहीं, एक अन्य मामले में कटिहार के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नवम महेंद्र प्रसाद यादव की अदालत ने हत्या के दोषी झोंटी मंडल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। झोंटी मंडल फलका थाना अंतर्गत कवलसिया का निवासी है। अदालत ने उस पर दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अपरलोक अभियोजक सरदार यशवंत सिंह ने बताया कि इस सत्र वाद में सात गवाहों की गवाही हुई थी। सजा सुनाए जाने के बाद दोषी को न्यायिक अभिरक्षा में कटिहार जेल भेज दिया गया। क्या है पूरा मामला फलका थाना अंतर्गत कवलसिया निवासी निर्मला देवी ने फलका थाने में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए कहा था कि उसके पति तिवारी मंडल 14 अगस्त 2023 की शाम बाजार करने बरेटा हटिया गए थे। शाम सात बजे जब वह बाजार से लौट रहे थे कि गणेशी मंडल के केला खेत के समीप एक व्यक्ति चाकू लेकर केला खेत से निकला एवं उसके पति तिवारी मंडल को सीने में मारा जिससे वह जख्मी होकर गिर गए। हल्ला पर उनके भैसुर रोहित मंडल आदि इलाज के लिए फलका स्वास्थ्य केंद्र ले गए जहां उनकी मृत्यु हो गई। बाद में पुलिस के द्वारा अनुसंधान में पाया गया कि उनकी हत्या पैसे की लेनदेन के विवाद के कारण झोटी मंडल ने की है। न्यायालय के इस निर्णय के बाद पीड़िता ने राहत की सांस लेते हुए इसे इंसाफ की जीत बताया है।  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *