पिता-पुत्र मर्डर के महिला समेत 8 आरोपियों को आजीवन कारावास:33 गवाह, 147 दस्तावेजों, 21 आर्टिकल कोर्ट में पेश; जमीन विवाद बना हत्या की वजह

पिता-पुत्र मर्डर के महिला समेत 8 आरोपियों को आजीवन कारावास:33 गवाह, 147 दस्तावेजों, 21 आर्टिकल कोर्ट में पेश; जमीन विवाद बना हत्या की वजह

बाड़मेर एडीजे-2 कोर्ट बुधवार को बेटे और पिता के मर्डर के आरोप में दो महिला समेत 8 जनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 20 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। कोट में 33 गवाह, 147 दस्तावेजों और 21 आर्टिकल पेश किए गए। न्यायाधीश पीयूष चौधरी ने वकीलों की बहस के बाद फैसला दिया है। मुख्य आरोपी रावताराम को अपनी पत्नी के साथ अवैध संबंधों के संदेह पर बेटे-बाप पर जानलेवा हमला किया था। बेटे की मौके पर ही मौत हो गई। पिता पताराम के 11 माह तक इलाज के बाद डेथ हुई थी। सरकारी वकील ने कहा- हमारी जानकारी में आया है कि प्लांट को लेकर विवाद चल रहा था। पुलिस की जांच में यह स्टोरी आई थी मुख्य आरोपी रावताराम को संदेह था कि पत्नी अनिता के साथ अवैध संबंध हो सकते है। लेकिन ऐसा कोई प्रूफ नहीं हुआ है। एडीजे-2 कोर्ट की लोक अभियोजन अनामिका सांदू ने बताया 24 मई 2023 को घायल पताराम ने पुलिस के पर्चा बयान में कहा- घर से 10-15 दिन पहले उसकी बच्ची के पास पालड़ी जोधपुर गया हुआ था। वहां से 23 मई की शाम 5-6 बजे बाड़मेर पहुंचा। तब रात को मैं अनिता पत्नी रावताराम के घर पर गया था। वह जब वहां पहुंचा तो वहां पर अनिता के अलावा उसका बेटा मदन भी वहां पर सोया हुआ था। अनिता के अलावा वहां पर जरीना पत्नी भैराराम था। अनिता के 2-3 बच्चे थे। उनके अलावा उसका बेटा मदन भी वहां पर सोया था। अनिता पताराम की बेटी कि है ननद है तब मदन से उसकी बात नहीं हुई। अनिता पत्नी रावताराम रिश्ते में उसके बेटी की ननद लगती है। अनिता ने खाना खिलाया। बेटे के पास आंगन में सो गया। आधी रात में तीन-चार बजे के बीच में अनिता का पति रावताराम, शंकराराम, इरफान, दिनेश, कानाराम, चुनाराम, मुना, श्रवण व अन्य सभी प्लानिंग के तहत आए। लाठी-डंडो और धारदार हथियार पर सो रहे बेटे और बाप पर हमला कर दिया। इससे मदनसिंह की मौत हो गई। वहीं पताराम गंभीर रूप से घायल हो गया। 11 माह तक इलाज के बाद उसकी भी मौत हो गई। 8 आरोपियों को आजीवान कारावास पुलिस थाना सदर ने जांच में मर्डर की चार्जशीट कोर्ट में पेश की गई। कोर्ट में 33 गवाह, 147 दस्तावेजों और 21 आर्टिकल पेश किए गए। दोनों पक्षों के बहस सुनने के बाद आरोपी रावताराम उर्फ राजू पुत्र गोबताराम निवासी भीमथल, शंकराराम पुत्र हेमाराम, कानाराम पुत्र सागराराम निवासी बेरीवाला तला रावतसर, इरफान उर्फ पठान पुत्र जमाल खान निवासी मेहलू, वंशीराम पुत्र दुर्गाराम निवासी मानजी करडाली नाडी सिणधरी, भैराराम पुत्र घमाराम निवासी सिणधरी, जरीना पत्नी भैराराम निवासी मानजी सिणधरी, तगी पत्नी मोबताराम निवासी भीमथल धोरीमन्ना को आजीवान कारावास की सजा सुनाई है। वहीं 20 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया। जरीना ने बुलाया था पुलिस जांच में सामने आया था कि जरीना ने रात को फोन करके रावताराम को फोन करके बताया था। तभी सबने मिलकर बेटा-बाप पर हमला किया था।

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