मऊ में विधानसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता उल्लंघन से जुड़े मामले में विधायक अब्बास अंसारी के खिलाफ चल रहे मुकदमे की सुनवाई बुधवार को टल गई। मामले के मुख्य वादी और गवाह तत्कालीन थाना प्रभारी पंकज सिंह के अदालत में उपस्थित न होने के कारण अब अगली सुनवाई 18 फरवरी को होगी। यह सुनवाई मऊ कोर्ट में होनी थी। जानकारी के अनुसार, पंकज सिंह इस मामले के प्रमुख गवाह हैं। उन्हें अदालत में पेश होना था, लेकिन वे उपस्थित नहीं हुए। वर्तमान में पंकज सिंह गोरखपुर जनपद के तिवारीपुर थाने में इंस्पेक्टर के पद पर तैनात हैं। गौरतलब है कि बीते 21 जनवरी 2022 को मऊ कोर्ट ने विधानसभा चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के इस मामले में विधायक अब्बास अंसारी के खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 133 के तहत आरोप तय किए थे। सोमवार को वादी मुकदमा और मुख्य गवाह तत्कालीन थाना दक्षिण टोला के थानाध्यक्ष पंकज सिंह की गवाही होनी थी। यह पूरा मामला वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव से संबंधित है। आरोप है कि चुनाव प्रचार के दौरान अब्बास अंसारी तय सीमा से अधिक गाड़ियों का काफिला लेकर प्रचार करने निकले थे। यह घटना दक्षिण टोला थाना क्षेत्र की है। चुनाव आयोग की शिकायत पर तत्कालीन थाना प्रभारी पंकज कुमार सिंह ने 12 फरवरी 2022 को अब्बास अंसारी के खिलाफ चुनाव आचार संहिता उल्लंघन का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने इस मामले में शुरुआत में धारा 133, 177 और 188 के तहत केस दर्ज किया था। हाल ही में मऊ कोर्ट के आदेश के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि अब्बास अंसारी के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन का यह मुकदमा अब केवल लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत ही चलेगा।


