फिरोजाबाद में हत्या के प्रयास, आर्म्स एक्ट में तीन दोषी:न्यायालय ने 7-7 साल कैद की सजा सुनाई, 40 हजार जुर्माना लगाया

फिरोजाबाद में हत्या के प्रयास, आर्म्स एक्ट में तीन दोषी:न्यायालय ने 7-7 साल कैद की सजा सुनाई, 40 हजार जुर्माना लगाया

फिरोजाबाद। उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक द्वारा चलाए जा रहे ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ अभियान के तहत फिरोजाबाद पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पुलिस मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी और ठोस साक्ष्य संकलन के बाद, न्यायालय ने थाना नगला खंगर में दर्ज दो पुराने मामलों में तीन अभियुक्तों को दोषी ठहराया है। न्यायाधीश सर्वेश पाण्डेय ने हत्या के प्रयास के मामले में सत्यपाल (पुत्र रामलखन), शिवरत्न (पुत्र नंदगोपाल), और रामनरेश उर्फ सुकडू (पुत्र रामदेव) को दोषी पाया। ये सभी फिरोजाबाद जनपद के निवासी हैं। न्यायालय ने प्रत्येक दोषी को सात-सात वर्ष के कठोर कारावास और दस-दस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। इसके अतिरिक्त, थाना नगला खंगर में ही पंजीकृत आर्म्स एक्ट के एक अन्य मामले में अभियुक्त शिवरत्न को न्यायालय ने दोषी ठहराया। उन्हें तीन वर्ष के कारावास और दस हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई। इस प्रकार, कुल 40 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया। अभियुक्तों को सजा दिलाने में अभियोजक नरेंद्र राठौर, पुलिस मॉनिटरिंग सेल और कोर्ट पैरोकार सुनील कुमार की महत्वपूर्ण भूमिका रही। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत लंबित और गंभीर मामलों में दोषियों को सजा दिलाने का अभियान जारी रहेगा, ताकि अपराधियों में कानून का भय बना रहे और आमजन का न्यायपालिका में विश्वास सुदृढ़ हो।

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