हरिनगर हिंसा, पीड़ित परिवारों को 6.64 लाख की सहायता:दरभंगा DMCH में एडमिट घायलों को सौंपा चेक, तोड़फोड़ का मुआवजा भी जल्द मिलेगा

हरिनगर हिंसा, पीड़ित परिवारों को 6.64 लाख की सहायता:दरभंगा DMCH में एडमिट घायलों को सौंपा चेक, तोड़फोड़ का मुआवजा भी जल्द मिलेगा

दरभंगा जिला प्रशासन ने बिहार सरकार के निर्देश पर हरिनगर गांव में हुई जातीय हिंसा मामले में पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान की है। जिलाधिकारी कौशल कुमार के निर्देश पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अधघिकारी शनिवार देर रात DMCH पहुंचे। अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत आठ पीड़ित परिवारों को कुल 6 लाख 64 हजार रुपए की सहायता राशि दी गई। जिला कल्याण पदाधिकारी अनिल कुमार सिन्हा और SC/ST अत्याचार निवारण अनुश्रवण समिति के सदस्यों ने डीएमसीएच में एडमिट घायलों से मुलाकात कर सहायता राशि प्रदान की। कानूनी सहायता दी जाएगी अनिल कुमार सिन्हा ने बताया कि पीड़ितों के घरों और दुकानों में हुई तोड़फोड़ को लेकर संबंधित अंचल अधिकारी (सीओ) की रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। क्षतिग्रस्त संपत्ति का मुआवजा शीघ्र ही संबंधित पीड़ित परिवारों के बैंक खातों में भेज दिया जाएगा। सभी प्रभावित परिवारों को आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने की प्रक्रिया जारी है। कानूनी सहायता भी उपलब्ध कराई जाएगी। अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत आठ पीड़ितों को नियमानुसार सहायता दी गई है। इनमें छह लोगों को 1,00150-1,00150 रुपए और 2 लोगों को 25,150 रुपए की राशि प्रदान की गई है। क्षति का आकलन रिपोर्ट के आधार पर मुआवजा राशि जल्द दी जाएगी। दरभंगा जिला प्रशासन ने बिहार सरकार के निर्देश पर हरिनगर गांव में हुई जातीय हिंसा मामले में पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान की है। जिलाधिकारी कौशल कुमार के निर्देश पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अधघिकारी शनिवार देर रात DMCH पहुंचे। अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत आठ पीड़ित परिवारों को कुल 6 लाख 64 हजार रुपए की सहायता राशि दी गई। जिला कल्याण पदाधिकारी अनिल कुमार सिन्हा और SC/ST अत्याचार निवारण अनुश्रवण समिति के सदस्यों ने डीएमसीएच में एडमिट घायलों से मुलाकात कर सहायता राशि प्रदान की। कानूनी सहायता दी जाएगी अनिल कुमार सिन्हा ने बताया कि पीड़ितों के घरों और दुकानों में हुई तोड़फोड़ को लेकर संबंधित अंचल अधिकारी (सीओ) की रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। क्षतिग्रस्त संपत्ति का मुआवजा शीघ्र ही संबंधित पीड़ित परिवारों के बैंक खातों में भेज दिया जाएगा। सभी प्रभावित परिवारों को आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने की प्रक्रिया जारी है। कानूनी सहायता भी उपलब्ध कराई जाएगी। अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत आठ पीड़ितों को नियमानुसार सहायता दी गई है। इनमें छह लोगों को 1,00150-1,00150 रुपए और 2 लोगों को 25,150 रुपए की राशि प्रदान की गई है। क्षति का आकलन रिपोर्ट के आधार पर मुआवजा राशि जल्द दी जाएगी।  

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