रेप की कोशिश मामले में 3 साल की सजा:मुजफ्फरपुर में विशेष पॉक्सो कोर्ट ने दोषी पर 10 हजार का जुर्माना भी लगाया; भाई को लगाई फटकार

रेप की कोशिश मामले में 3 साल की सजा:मुजफ्फरपुर में विशेष पॉक्सो कोर्ट ने दोषी पर 10 हजार का जुर्माना भी लगाया; भाई को लगाई फटकार

मुजफ्फरपुर में विशेष पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग लड़की से रेप की कोशिश मामले में एक दोषी को तीन साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। मामला मीनापुर थाना क्षेत्र से जुड़ा है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, घटना 11 जून 2024 की शाम को हुई थी। आरोपी संजित राय ने जबरन घर में घुसकर किशोरी के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया था। पीड़िता के परिजनों ने मामला दर्ज कराया था। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी संजित राय को गिरफ्तार कर लिया था। गवाह और साक्ष्य के आधार पर कोर्ट ने दोषी पाया विशेष पॉक्सो जज धीरेंद्र मिश्र की अदालत में शनिवार को मामले की अंतिम सुनवाई हुई। साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर कोर्ट ने संजित राय को भारतीय न्याय संहिता और पॉक्सो एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत दोषी पाया। जुर्माना नहीं देने पर 6 महीने ज्यादा सजा काटनी होगी कोर्ट ने निर्देश दिया कि अगर दोषी जुर्माने की राशि जमा नहीं करता है, तो उसे छह महीने की अतिरिक्त जेल काटनी होगी। जुर्माने की पूरी राशि पीड़िता को आर्थिक सहायता के तौर पर दी जाएगी। भाई को लगाई फटकार इसी मामले में संजित राय के बड़े भाई रंजीत राय पर मारपीट का आरोप था। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने रंजीत राय को कड़ी फटकार लगाई और भविष्य में सुधार की चेतावनी देकर छोड़ दिया। मुजफ्फरपुर में विशेष पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग लड़की से रेप की कोशिश मामले में एक दोषी को तीन साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। मामला मीनापुर थाना क्षेत्र से जुड़ा है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, घटना 11 जून 2024 की शाम को हुई थी। आरोपी संजित राय ने जबरन घर में घुसकर किशोरी के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया था। पीड़िता के परिजनों ने मामला दर्ज कराया था। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी संजित राय को गिरफ्तार कर लिया था। गवाह और साक्ष्य के आधार पर कोर्ट ने दोषी पाया विशेष पॉक्सो जज धीरेंद्र मिश्र की अदालत में शनिवार को मामले की अंतिम सुनवाई हुई। साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर कोर्ट ने संजित राय को भारतीय न्याय संहिता और पॉक्सो एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत दोषी पाया। जुर्माना नहीं देने पर 6 महीने ज्यादा सजा काटनी होगी कोर्ट ने निर्देश दिया कि अगर दोषी जुर्माने की राशि जमा नहीं करता है, तो उसे छह महीने की अतिरिक्त जेल काटनी होगी। जुर्माने की पूरी राशि पीड़िता को आर्थिक सहायता के तौर पर दी जाएगी। भाई को लगाई फटकार इसी मामले में संजित राय के बड़े भाई रंजीत राय पर मारपीट का आरोप था। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने रंजीत राय को कड़ी फटकार लगाई और भविष्य में सुधार की चेतावनी देकर छोड़ दिया।  

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