छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में अवैध प्लाटिंग के खिलाफ जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। पिछले दो दिनों में पांच गांवों में अवैध प्लाटिंग पर बुलडोजर चलाया गया। कलेक्टर ने नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की चेतावनी दी है। जिला प्रशासन ने धमतरी निवेश क्षेत्र में सुव्यवस्थित एवं नियोजित विकास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह कार्रवाई की है। ग्राम रुद्री, कोर्रा, भटगांव, श्यामतराई, अर्जुनी और खपरी में कृषि भूमि पर बिना वैध अनुमति के कॉलोनियां विकसित कर भूखंडों के अवैध विक्रय की शिकायतें मिली थीं। इन शिकायतों के आधार पर नगर तथा ग्राम निवेश विभाग ने विस्तृत जांच की, जिसमें आरोप सही पाए गए। इसके बाद सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश विभाग धमतरी ने छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 36 और 37 के तहत संबंधित व्यक्तियों को नोटिस जारी किए थे। संयुक्त टीम ने दो दिनों के भीतर ग्राम रुद्री, कोर्रा, भटगांव, श्यामतराई और खपरी में की जा रही अवैध प्लाटिंग को हटाया। वहीं, ग्राम अर्जुनी में गुजराती कॉलोनी के पीछे निर्मित अवैध पहुंच मार्ग को ध्वस्त कर दिया गया। इसके अतिरिक्त, अन्य स्थानों पर अवैध प्लाटिंग के लिए खोदे गए गड्ढों को भी भर दिया गया। कलेक्टर अविनाश मिश्रा ने बताया कि यह कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। उन्होंने बिल्डरों और प्लॉटर्स से अपील की कि वे नियमानुसार वैध प्लाटिंग करें और सड़क, नाली, बिजली जैसी सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान करें। कलेक्टर मिश्रा ने स्पष्ट किया कि नियमों का अत्यधिक उल्लंघन पाए जाने पर संबंधितों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की जाएगी। उन्होंने चेतावनी दी कि ‘तोड़ू दस्ता’ (विध्वंस टीम) अपना काम निरंतर करती रहेगी।


