संतकबीरनगर के जिला उपभोक्ता आयोग ने टीवीएस कंपनी की मोटरसाइकिल में निर्माण संबंधी दोष पाए जाने के मामले में उपभोक्ता के पक्ष में बड़ा फैसला सुनाया है। आयोग ने टीवीएस कंपनी और उसकी एजेंसी को खराब वाहन वापस लेने, उसकी पूरी कीमत 10 प्रतिशत ब्याज के साथ लौटाने और 30 हजार रुपये हर्जाना व वाद व्यय देने का आदेश दिया है। यह मामला कोतवाली खलीलाबाद थाना क्षेत्र के बालूशासन गांव निवासी आदर्श प्रजापति से जुड़ा है। आदर्श ने 15 जून 2023 को अभिजीत मोटर्स, खलीलाबाद से टीवीएस राइडर मोटरसाइकिल खरीदी थी। वाहन की कुल कीमत 1 लाख 43 हजार 520 रुपये थी, जिसमें 70,181 रुपये का ऋण भी शामिल था। खरीद के अगले दिन से आने लगी दिक्कतें
आदर्श प्रजापति के मुताबिक, बाइक घर लाने के अगले दिन से ही उसमें तकनीकी खामियां सामने आने लगीं। चलते समय मोटरसाइकिल अचानक बंद हो जाती थी। कई बार मरम्मत कराने के बावजूद समस्या दूर नहीं हुई। एजेंसी और कंपनी से बार-बार शिकायत के बाद भी समाधान नहीं मिला। उपभोक्ता आयोग की शरण में पहुंचा मामला
समस्या का समाधान न होने पर आदर्श प्रजापति ने अद्विक लीगल कंसल्टेंसी के माध्यम से जिला उपभोक्ता आयोग में वाद दाखिल किया। सुनवाई के दौरान आयोग ने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों और साक्ष्यों का अवलोकन किया। ब्याज समेत भुगतान और हर्जाने का आदेश
आयोग ने अपने आदेश में कंपनी को निर्देश दिया कि वह वाहन की संपूर्ण कीमत क्रय तिथि से अंतिम भुगतान तिथि तक 10 प्रतिशत ब्याज के साथ अदा करे। इसके अलावा मानसिक उत्पीड़न और वाद व्यय के रूप में 30 हजार रुपये का भुगतान भी करना होगा।


