औरैया में गैंगस्टर एक्ट में दोषी को दो साल कैद:अजीतमल थाना क्षेत्र के मामले में कोर्ट का फैसला, 5 हजार जुर्माना

औरैया में गैंगस्टर एक्ट में दोषी को दो साल कैद:अजीतमल थाना क्षेत्र के मामले में कोर्ट का फैसला, 5 हजार जुर्माना

औरैया: अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम अतीक उद्दीन ने अजीतमल थाना क्षेत्र में गैंगस्टर एक्ट के एक मामले में फैसला सुनाया है। न्यायाधीश ने जेल में बंद आरोपी जहांगीर को दो वर्ष के कठोर कारावास और पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता चन्द्रभूषण तिवारी ने बताया कि थाना अजीतमल पुलिस ने शाहजहांपुर जिले के इस्लामनगर पंखाखेड़ा निवासी जहांगीर पुत्र पप्पू अंसारी को गैंगस्टर एक्ट के तहत गिरफ्तार किया था। जहांगीर 19 फरवरी 2024 से जेल में बंद है। दोषी जहांगीर ने न्यायालय में जुर्म स्वीकारोक्ति का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया था। उसने याचिका में खुद को गरीब बताते हुए कहा था कि वह लगभग दो वर्ष से जेल में है और इसलिए उसके जुर्म स्वीकारोक्ति प्रार्थनापत्र को स्वीकार कर मामले का निपटारा किया जाए। विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट अतीक उद्दीन ने बुधवार को यह निर्णय सुनाया। न्यायालय ने जहांगीर को दो वर्ष के कठोर कारावास और पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा दी। अर्थदंड जमा न करने पर उसे 15 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। इस सजा में जेल में बिताई गई अवधि को समायोजित किया जाएगा, जिससे उसकी अगले माह तक रिहाई संभव हो सकेगी।

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