समस्तीपुर में पुलिस ने 18 साल पुराने मारपीट के एक मामले में दो बदमाशों को गिरफ्तार किया है। मुफस्सिल थाने की पुलिस ने कोर्ट से जारी वारंट के आधार पर यह कार्रवाई की। गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान चकनूर गांव निवासी 40 साल के राकेश कुमार राय और 45 साल के शंभू के रूप में हुई है। राकेश कुमार राय ने बताया कि यह मामला 2007 का है। उस समय वे और शंभू बाजार से घर लौट रहे थे, तभी गांव के दो लोगों के बीच मारपीट हो रही थी। उन्होंने दावा किया कि वे केवल बीच-बचाव कर रहे थे, लेकिन उन्हें भी इस मामले में आरोपी बना दिया गया था। गिरफ्तार बोला- मुझे कभी नहीं मिला कोर्ट से नोटिस गिरफ्तार व्यक्तियों के अनुसार, घटना के बाद से उन्हें कभी पुलिस की ओर से खोजा नहीं गया और न ही कोर्ट से कोई नोटिस मिला। राकेश कुमार राय ने बताया कि वह स्वयं दिव्यांग हैं और उनके भाई मजदूरी कर परिवार का भरण-पोषण करते हैं। शंभू ने बताया कि वह एक निजी कंपाउंडर के रूप में काम करते हैं। उन्हें अचानक वारंट के साथ घर से गिरफ्तार कर लिया गया। मुफस्सिल थाना अध्यक्ष अजीत प्रसाद सिंह ने बताया कि जिला न्यायालय से जारी वारंट के आधार पर गुप्त सूचना मिलने के बाद दोनों आरोपियों को उनके घर से गिरफ्तार किया गया। कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद उन्हें न्यायालय में पेश किया गया, जहां से न्यायाधीश के आदेश पर उन्हें जेल भेज दिया जाएगा। समस्तीपुर में पुलिस ने 18 साल पुराने मारपीट के एक मामले में दो बदमाशों को गिरफ्तार किया है। मुफस्सिल थाने की पुलिस ने कोर्ट से जारी वारंट के आधार पर यह कार्रवाई की। गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान चकनूर गांव निवासी 40 साल के राकेश कुमार राय और 45 साल के शंभू के रूप में हुई है। राकेश कुमार राय ने बताया कि यह मामला 2007 का है। उस समय वे और शंभू बाजार से घर लौट रहे थे, तभी गांव के दो लोगों के बीच मारपीट हो रही थी। उन्होंने दावा किया कि वे केवल बीच-बचाव कर रहे थे, लेकिन उन्हें भी इस मामले में आरोपी बना दिया गया था। गिरफ्तार बोला- मुझे कभी नहीं मिला कोर्ट से नोटिस गिरफ्तार व्यक्तियों के अनुसार, घटना के बाद से उन्हें कभी पुलिस की ओर से खोजा नहीं गया और न ही कोर्ट से कोई नोटिस मिला। राकेश कुमार राय ने बताया कि वह स्वयं दिव्यांग हैं और उनके भाई मजदूरी कर परिवार का भरण-पोषण करते हैं। शंभू ने बताया कि वह एक निजी कंपाउंडर के रूप में काम करते हैं। उन्हें अचानक वारंट के साथ घर से गिरफ्तार कर लिया गया। मुफस्सिल थाना अध्यक्ष अजीत प्रसाद सिंह ने बताया कि जिला न्यायालय से जारी वारंट के आधार पर गुप्त सूचना मिलने के बाद दोनों आरोपियों को उनके घर से गिरफ्तार किया गया। कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद उन्हें न्यायालय में पेश किया गया, जहां से न्यायाधीश के आदेश पर उन्हें जेल भेज दिया जाएगा।


