Bihar Chowkidar Vacancy 2026: बिहार में अब इस पद के लिए 10वीं पास करना अनिवार्य, जान लें सभी जरुरी डिटेल्स

Bihar Chowkidar Vacancy 2026: बिहार में अब इस पद के लिए 10वीं पास करना अनिवार्य, जान लें सभी जरुरी डिटेल्स

Bihar Chowkidar Vacancy 2026: बिहार में चौकीदार और दफादार की भर्ती को लेकर बड़ा बदलाव सामने आया है। राज्य सरकार अब इस संवर्ग में 10वीं पास अभ्यर्थियों को ही मौका देने जा रही है। गृह विभाग (आरक्षी शाखा) ने बिहार चौकीदार संवर्ग नियमावली 2026 का मसौदा तैयार कर लिया है, जिस पर फिलहाल बिहार पुलिस के क्षेत्रीय अधिकारियों से राय ली जा रही है। प्रक्रिया पूरी होते ही इसकी अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। नई नियमावली के मुताबिक चौकीदार संवर्ग में “चौकीदार” मूल पद होगा। अभी कार्यरत सभी चौकीदार, दफादार और वरीय दफादार स्वतः इसी संवर्ग का हिस्सा माने जाएंगे। यह पूरी व्यवस्था जिला स्तर पर लागू होगी।

Bihar Chowkidar Vacancy 2026: हर साल तय होंगी रिक्तियां

नियमावली में यह भी तय किया गया है कि हर जिले के डीएम हर साल 1 अप्रैल की स्थिति के आधार पर खाली पदों की गणना करेंगे। इसके बाद रोस्टर क्लियरेंस लेकर 30 अप्रैल तक कोटिवार रिक्तियों की जानकारी गृह विभाग को भेजी जाएगी। सभी जिलों से आई मांग के आधार पर विभाग चयन संस्था को अधियाचना सौंपेगा।

Bihar Chowkidar Bharti: 125 अंकों की परीक्षा से होगा चयन

चयन प्रक्रिया दो चरणों में होगी। पहले चरण में 75 अंकों की लिखित परीक्षा होगी, जबकि दूसरे चरण में 50 अंकों की शारीरिक दक्षता परीक्षा ली जाएगी। कुल मिलाकर चयन 125 अंकों के आधार पर किया जाएगा। लिखित परीक्षा का स्तर 10वीं कक्षा का रहेगा, जिसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य गणित और मानसिक क्षमता से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे।

Bihar Chowkidar Eligibility: योग्यता और उम्र सीमा साफ

नियमों में शैक्षणिक योग्यता को लेकर साफ कर दिया गया है कि आवेदन की अंतिम तारीख तक उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होना जरूरी होगा। इसके साथ ही साइकिल चलाने का ज्ञान भी अनिवार्य रखा गया है। उम्मीदवार अपने स्थायी निवासी जिले से ही आवेदन कर सकेगा। उम्र सीमा की बात करें तो सामान्य वर्ग के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम 30 वर्ष तय की गई है। बीसी और ओबीसी वर्ग को अधिकतम उम्र में दो साल की छूट मिलेगी, जबकि एससी-एसटी वर्ग के उम्मीदवार 35 वर्ष तक आवेदन कर सकेंगे। राज्य के गृह रक्षकों को उम्र सीमा में पांच साल की अतिरिक्त राहत दी जाएगी, लेकिन यह छूट उनके पहले योगदान के तीन साल बाद ही लागू होगी।

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