बजट सत्र कल से : 40 मजिस्ट्रेट के साथ 1000 पुलिस बल तैनात

बजट सत्र कल से : 40 मजिस्ट्रेट के साथ 1000 पुलिस बल तैनात

बिहार विधानमंडल का बजट सत्र 2 से 27 फरवरी तक चलेगा। इस दौरान सुरक्षा-व्यवस्था कायम रखने के लिए 40 मजिस्ट्रेट, 50 पुलिस पदाधिकारी के साथ 1000 पुलिस जवानों को तैनात किया गया है। शनिवार को डीएम डॉ. त्यागराजन एसएम और एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने विधानसभा परिसर का निरीक्षण किया। इस दौरान परिसर में प्रतिनियुक्त मजिस्ट्रेट और पुलिस पदाधिकारियों की ब्रीफिंग की। डीएम ने कहा कि सुरक्षा प्रोटोकॉल के अनुसार त्रि-स्तरीय सुरक्षा-व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जाएगी। आठ क्यूआरटी भी सक्रिय रहेगा। सभी प्रतिनियुक्त मजिस्ट्रेट और पुलिस पदाधिकारियों को 2 फरवरी की सुबह 9 बजे पहुंचना है। इसके आगे प्रतिदिन विधानमंडल की कार्यवाही शुरू होने के एक घंटा पहले अपने प्रतिनियुक्ति स्थान पर आना है और प्रत्येक दिन विधानमंडल की बैठक की समाप्ति के बाद ही अपने-अपने प्रतिनियुक्ति स्थल को छोड़ना है।बजट सत्र के दौरान किसी भी अनधिकृत व्यक्ति की विधानमंडल परिसर में प्रवेश पर रोक है। यदि कोई भी अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश करता है तो उसकी सारी जवाबदेही प्रतिनियुक्त मजिस्ट्रेट और पुलिस पदाधिकारी की होगी। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र 2 से 27 फरवरी तक चलेगा। इस दौरान सुरक्षा-व्यवस्था कायम रखने के लिए 40 मजिस्ट्रेट, 50 पुलिस पदाधिकारी के साथ 1000 पुलिस जवानों को तैनात किया गया है। शनिवार को डीएम डॉ. त्यागराजन एसएम और एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने विधानसभा परिसर का निरीक्षण किया। इस दौरान परिसर में प्रतिनियुक्त मजिस्ट्रेट और पुलिस पदाधिकारियों की ब्रीफिंग की। डीएम ने कहा कि सुरक्षा प्रोटोकॉल के अनुसार त्रि-स्तरीय सुरक्षा-व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जाएगी। आठ क्यूआरटी भी सक्रिय रहेगा। सभी प्रतिनियुक्त मजिस्ट्रेट और पुलिस पदाधिकारियों को 2 फरवरी की सुबह 9 बजे पहुंचना है। इसके आगे प्रतिदिन विधानमंडल की कार्यवाही शुरू होने के एक घंटा पहले अपने प्रतिनियुक्ति स्थान पर आना है और प्रत्येक दिन विधानमंडल की बैठक की समाप्ति के बाद ही अपने-अपने प्रतिनियुक्ति स्थल को छोड़ना है।बजट सत्र के दौरान किसी भी अनधिकृत व्यक्ति की विधानमंडल परिसर में प्रवेश पर रोक है। यदि कोई भी अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश करता है तो उसकी सारी जवाबदेही प्रतिनियुक्त मजिस्ट्रेट और पुलिस पदाधिकारी की होगी।  

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