FASTag New Rules 2026: नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने देश के करोड़ों वाहन मालिकों को बड़ी राहत दी है। 1 फरवरी 2026 से निजी वाहनों (कार, जीप और वैन) के लिए नए फास्टैग जारी करते समय अपनाई जाने वाली KYV (Know Your Vehicle) की अनिवार्य प्रक्रिया को समाप्त कर दिया जाएगा। इस फैसले का मुख्य उद्देश्य टोल प्लाजा पर यात्रा को सुगम बनाना और कागजी कार्रवाई के बोझ को कम करना है।
वाहन मालिकों के लिए अब क्या आसान होगा?
अभी तक कई वाहन मालिकों को टैग एक्टिवेट होने के बाद भी बार-बार डॉक्यूमेंट जमा करने, फोटो अपलोड करने या वेरिफिकेशन के लिए बैंक से कॉल आने जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। अब ये प्रक्रियाएं सरल हो जाएंगी।
एक बार में एक्टिवेशन: अब नए फास्टैग के लिए सारी जांच टैग जारी होने से पहले ही पूरी कर ली जाएगी। एक बार टैग मिलने के बाद वाहन मालिकों को दोबारा कोई डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं होगी।
बैंकों की बढ़ी जिम्मेदारी: अब बैंक सीधे सरकारी वाहन (VAHAN) डेटाबेस से आपके गाड़ी की जानकारी वेरिफाई करेंगे। इससे ग्राहकों को बार-बार आरसी (RC) दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
सिर्फ गड़बड़ी पर होगी जांच: अब वेरिफिकेशन या KYV की प्रक्रिया सिर्फ उन मामलों में अपनाई जाएगी जहां टैग के गलत इस्तेमाल, धोखाधड़ी या टैग के सही तरीके से न लगे होने का शक होगा।
पुराने यूजर्स पर क्या असर होगा?
अगर आपके पास पहले से फास्टैग है और वह सही तरीके से काम कर रहा है, तो आपको घबराने या कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जब तक आपके टैग में कोई तकनीकी गड़बड़ी नहीं पाई जाती, आपसे कोई नया वेरिफिकेशन नहीं मांगा जाएगा।
किसे मिलेगी राहत और किसे नहीं?
किसे फायदा: यह नई छूट सिर्फ निजी वाहनों जैसे कार, जीप और वैन के लिए ही है।
किसे राहत नहीं: कॉमर्शियल वाहनों (जैसे बस, ट्रक और टैक्सी) के लिए पुराने नियम ही लागू रहेंगे। उन्हें पहले की तरह ही वेरिफिकेशन प्रक्रियाओं का पालन करना होगा।
सफर के लिए जरूरी सलाह
NHAI ने स्पष्ट किया है कि नेशनल हाईवे पर सफर के लिए फास्टैग अभी भी अनिवार्य है। हालांकि, जुर्माने के नियमों में हाल ही में बड़ा बदलाव किया गया है। यदि गाड़ी में बैलेंस नहीं है या फास्टैग नहीं लगा है, तो नगद (Cash) भुगतान करने पर दोगुना (2 गुना) टैक्स देना होगा। वहीं, यदि आप टोल प्लाजा पर UPI या डिजिटल माध्यम से भुगतान करते हैं, तो राहत देते हुए जुर्माने को कम कर दिया गया है और आपको केवल 1.25 गुना ही टैक्स देना होगा। भारी जुर्माने से बचने के लिए वाहन मालिक समय पर अपना रिचार्ज सुनिश्चित करें।


