ज्ञानवापी मजार पर चादर चढ़ाने के केस में सुनवाई आज:मुख्तार अंसारी ने दाखिल की थी परिसर में उर्स की याचिका, हिंदू पक्षकार का विरोध

ज्ञानवापी मजार पर चादर चढ़ाने के केस में सुनवाई आज:मुख्तार अंसारी ने दाखिल की थी परिसर में उर्स की याचिका, हिंदू पक्षकार का विरोध

वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद परिसर स्थित तीन दृश्‍य व अदृश्‍य मजारों पर चादर चढ़ाने, सालाना उर्स का आयोजन करने और फातिहा पढ़ने की मांग को लेकर दाखिला वाद पर आज सुनवाई होगी। विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) अनिल कुमार शुक्ला की अदालत में याचिका पर बहस होगी। लोहता निवासी मुख्तार अहमद अंसारी समेत पांच लोगों ने वाद दाखिल कर राज्य सरकार, अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी, वाराणसी के जिलाधिकारी और पुलिस आयुक्त को पक्षकार बनाया है। इस मामले में दोपहर में सुनवाई अदालत में शुरू होगी, जिसमें हिंदू पक्षकार बनने पर भी आपत्ति जताई जाएगी।
मुख्तार अहमद अंसारी ज्ञानवापी परिसर में तीन कब्रों के मौजूद होने की बात कहते हुए कि वहांं सलाना उर्स और अन्य धार्मिक कार्यों की मांग करते हुए अदालत दाखिल प्रार्थना पत्र पर अर्जी लगाई है।निगरानी अर्जी पर बहस के दौरान अधिवक्ता नंद लाल पटेल ने दलील दी कि निचली अदालत ने इस मामले में सरसरी तौर पर आदेश पारित किया। जिन लोगों को पक्षकार बनाए जाने की अनुमति दी गई, उनका इस वाद से कोई प्रत्यक्ष कानूनी अधिकार नहीं बनता है। न ही उनके पक्ष में कोई ठोस दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं। निगरानीकर्ता की ओर से यह तर्क रखा गया कि ज्ञानवापी परिसर स्थित तीन दृश्य मजारों एवं एक अदृश्य मजार पर चादर चढ़ाने, फातिहा पढ़ने और वार्षिक उर्स का आयोजन वे पूर्व से करते आ रहे हैं। यह संपूर्ण गतिविधि ज्ञानवापी परिसर के अंतर्गत ही होती रही है।

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