सोनीपत में लिव-इन रिलेशनशिप के दौरान गर्भवती युवती को जिंदा जलाकर मारने के सनसनीखेज मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने आरोपी युवक को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। मामले की सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. जसबीर सिंह की कोर्ट ने आरोपी राहुल को हत्या और गर्भस्थ शिशु की मौत के मामले में दोषी माना। कोर्ट ने राहुल को उम्रकैद की सजा के साथ 40 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। गर्भवती प्रेमिका को पेट्रोल डालकर जलाया यह मामला अगस्त 2021 का है। कुंडली के प्याऊ मनियारी निवासी राहुल ने अपनी 8 माह की गर्भवती प्रेमिका प्रगति पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी थी। घटना 28 अगस्त 2021 की आधी रात की बताई गई है। उत्तर प्रदेश के शामली जिले की रहने वाली 20 वर्षीय प्रगति पिछले करीब दो वर्षों से राहुल के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रह रही थी। प्रगति ने मृत्यु पूर्व बयान में राहुल और उसकी मां पर लगातार प्रताड़ना के आरोप लगाए थे। खुद को बचाने में आरोपी भी झुलसा आग लगने के बाद प्रगति ने खुद को बचाने के लिए राहुल को पकड़ लिया था, जिससे राहुल भी झुलस गया। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान प्रगति ने एक बेटे को जन्म दिया।जन्म के कुछ ही देर बाद नवजात शिशु की मौत हो गई। इसके बाद गंभीर रूप से झुलसी प्रगति ने भी इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। पुलिस ने मामले में हत्या और गर्भस्थ शिशु की मौत की धाराओं में केस दर्ज किया था।कोर्ट ने गवाहों, साक्ष्यों और प्रगति के मृत्यु पूर्व बयान को अहम मानते हुए राहुल को दोषी ठहराया। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में दोषी को 8 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।


