एनडीपीएस मामला: 2 आरोपियों को 20-20 वर्ष का कठोर कारावास

साथ ही प्रत्येक को 1-1 लाख रुपए के अर्थदंड से किया दंडित

धौलपुर. करीब 6 वर्ष पुराने एनडीपीएस के एक मामले में डीजे कोर्ट धौलपुर ने दो आरोपियों को 20-20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक को 1-1 लाख रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया गया है। मामला 15 मार्च 2020 का है जहां कोतवाली थाना पुलिस धौलपुर ने एक ट्रक में से 1560 किलोग्राम गांजा पकड़ा था।

इसी प्रकरण में जिला एवं सेशन न्यायालय धौलपुर के न्यायाधीश संजीव मांगो ने सुनवाई करते हुए दोनों आरोपियों आमिर खान पुत्र साबिर खान निवासी गुलावटी मिठेपुर थाना गुलावटी जिला बुलंदशहर उत्तर प्रदेश और मेहराज पुत्र आले अली उर्फ आले हसन निवासी जोया डिडोली थाना डिडोली जिला अमरोहा उत्तर प्रदेश को 20-20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है साथ ही प्रत्येक को एक-एक लाख रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया गया है। वहीं जुर्माने की रकम नहीं चुकाने पर दोनों को 6-6 माह का अतिरिक्त कारावास और भुगतान पड़ेगा।

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