Thalapathy Vijay की Jana Nayagan को बड़ा झटका: मद्रास हाई कोर्ट ने सेंसर सर्टिफिकेट के आदेश पर लगाई रोक

Thalapathy Vijay की Jana Nayagan को बड़ा झटका: मद्रास हाई कोर्ट ने सेंसर सर्टिफिकेट के आदेश पर लगाई रोक
तमिल सुपरस्टार थलपति विजय की बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘जन नायकन’ (Jana Nayagan) की रिलीज एक बार फिर कानूनी अड़चनों में फंस गई है। मद्रास हाई कोर्ट ने मंगलवार को उस एकल-न्यायाधीश (Single-judge) के आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) को फिल्म को सेंसर सर्टिफिकेट जारी करने का निर्देश दिया गया था।
 

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क्या है पूरा मामला?
फिल्म के निर्माताओं और सेंसर बोर्ड के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा है। फिल्म की रिलीज की तारीख नजदीक आने के बावजूद CBFC ने प्रमाणीकरण प्रक्रिया में देरी की और फिल्म को आगे की समीक्षा (Further Review) के लिए भेज दिया। इसके खिलाफ निर्माताओं ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जहां एकल-न्यायाधीश ने उनके पक्ष में फैसला सुनाते हुए बोर्ड को तुरंत सर्टिफिकेट जारी करने का आदेश दिया था।
 

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चीफ जस्टिस मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव और जस्टिस जी अरुल मुरुगन की बेंच ने प्रोड्यूसर्स से कहा कि पहले मामले की कार्यवाही के दौरान प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन नहीं किया गया था। कोर्ट ने सिंगल बेंच को यह भी निर्देश दिया कि सेंसर बोर्ड को मामले में जवाब देने का मौका दिया जाए। प्रोड्यूसर, KVN प्रोडक्शंस, से रिट याचिका में संशोधन करने के लिए कहा गया।
मेकर्स शुरू से कोर्ट को क्या बता रहे हैं
कोर्ट ने सुनवाई के बाद 20 जनवरी को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। यह फिल्म, जिसे एक्टर विजय की राजनीति में पूरी तरह से आने से पहले आखिरी स्क्रीन प्रेजेंस के तौर पर प्रमोट किया जा रहा है, CBFC द्वारा सर्टिफिकेट जारी करने में देरी के बाद एक विवाद में बदल गई है। 51 वर्षीय एक्टर ने पहले एक राजनीतिक कार्यक्रम में भीड़ को संबोधित किया और कहा कि वह “दबाव के आगे नहीं झुकेंगे।”
विजय ने आने वाले चुनावों को “लोकतांत्रिक युद्ध” बताया, और राजनीतिक क्षेत्र में अपनी पार्टी के स्वतंत्र रहने के संकल्प पर जोर दिया। उन्होंने कहा, “हम किसी दबाव के आगे नहीं झुकते। क्या यह चेहरा ऐसा लगता है कि यह दबाव के आगे झुक जाएगा?” यह इशारा करते हुए कि उनका इरादा अन्य राजनीतिक समूहों के साथ गठबंधन किए बिना चुनाव लड़ने का है।
सीनियर एडवोकेट सतीश पारासरन, सीनियर एडवोकेट प्रदीप राय और एडवोकेट विजयन सुब्रमण्यम, जिन्होंने कोर्ट में KVN प्रोडक्शंस का प्रतिनिधित्व किया, ने तर्क दिया कि मेकर्स को पहले बोर्ड ने बताया था कि फिल्म को U/A सर्टिफिकेट दिया जाएगा, लेकिन सर्टिफिकेशन कभी नहीं दिया गया। मेकर्स ने कोर्ट को बार-बार यह भी बताया कि उन्होंने फिल्म में सुझाए गए बदलाव किए थे, फिर भी बोर्ड ने सर्टिफिकेट रोक लिया, और इसके बजाय इसे रिवाइजिंग कमेटी को भेज दिया। परासरन ने यह भी बताया कि CBFC जिस शिकायत पर भरोसा कर रहा था, उसमें ऐसे सीन हटाने की मांग की गई थी जिन्हें पहले ही एग्जामिनिंग कमेटी के सुझावों के आधार पर हटा दिया गया था। उन्होंने तर्क दिया कि बोर्ड का उन सीन पर दोबारा विचार करने का प्रयास एक फालतू और बिना मकसद की कवायद थी।
आखिरकार जना नायगन को रिवाइजिंग कमेटी के पास क्यों भेजा गया?
बोर्ड ने पहले कोर्ट को बताया था कि जना नायगन को रिवाइजिंग कमेटी के पास भेजने का फैसला तब लिया गया जब एग्जामिनिंग कमेटी के एक सदस्य ने शिकायत दर्ज कराई कि उसकी आपत्तियों पर ठीक से विचार नहीं किया गया। CBFC के अनुसार, शिकायत में चिंता जताई गई थी कि फिल्म के कुछ सीन धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा सकते हैं और सशस्त्र बलों को गलत तरीके से दिखा सकते हैं।
9 जनवरी को, मद्रास हाई कोर्ट के एक सिंगल जज ने प्रोडक्शन हाउस के पक्ष में फैसला सुनाया और CBFC को बिना किसी देरी के फिल्म को सर्टिफिकेट देने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि CBFC चेयरपर्सन ने अपनी अथॉरिटी से बाहर जाकर काम किया, जब उन्होंने प्रोड्यूसर्स को पहले ही बता दिया था कि फिल्म को सर्टिफाइड किया जाएगा, उसके बाद भी रिव्यू का आदेश दिया। जज ने बोर्ड की भी आलोचना की कि उन्होंने एग्जामिनिंग कमेटी के सदस्यों की सिफारिशें जमा करने के बाद भी उनकी शिकायतों पर विचार किया।
सिंगल जज के फैसले के बाद, चीफ जस्टिस की बेंच के सामने तुरंत मामला उठाया गया। उसी दिन, एक डिवीजन बेंच ने आदेश पर रोक लगा दी, साथ ही प्रोड्यूसर्स के खिलाफ “नकली जल्दबाजी करने और न्यायिक प्रक्रिया पर दबाव डालने” के लिए कड़ी टिप्पणी भी की।
डिवीजन बेंच ने 20 जनवरी को अपील पर सुनवाई जारी रखी। CBFC की ओर से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एआरएल सुंदरेशन ने तर्क दिया कि बोर्ड को अपना काउंटर एफिडेविट दाखिल करने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया था। उन्होंने यह भी कहा कि प्रोड्यूसर्स ने 6 जनवरी के उस कम्युनिकेशन को चुनौती नहीं दी थी जिसमें फिल्म को रिवाइजिंग कमेटी के पास भेजा गया था।
20 जनवरी को सुनवाई के दौरान, जब कोर्ट ने फिल्म निर्माताओं को सेंसर सर्टिफिकेट लिए बिना फिल्म की रिलीज डेट घोषित करने पर फटकार लगाई, तो उन्होंने धुरंधर 2 का उदाहरण दिया। KVN प्रोडक्शंस ने कोर्ट को बताया कि रिलीज डेट घोषित करना एक आम बात है, जैसे धुरंधर 2 के निर्माताओं ने किया था जब उन्होंने कहा था कि वे फिल्म 19 मार्च को रिलीज करेंगे।
जना नायगन मूल रूप से 9 जनवरी को रिलीज होने वाली थी। विभिन्न रिपोर्टों से पता चलता है कि इस साल अप्रैल-मई में होने वाले तमिलनाडु विधानसभा चुनावों के कारण फिल्म को नुकसान हो सकता है।

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