वृद्धा की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास की सजा:बुलंदशहर में कोर्ट ने लूट के बाद हत्या मामले में 20 हजार का लगाया जुर्माना

वृद्धा की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास की सजा:बुलंदशहर में कोर्ट ने लूट के बाद हत्या मामले में 20 हजार का लगाया जुर्माना

बुलंदशहर। एक वृद्धा की लूट के बाद हत्या के मामले में न्यायालय ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (प्रथम) प्रीति श्रीवास्तव की अदालत ने अभियुक्त पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। जिला शासकीय अधिवक्ता राजीव मालिक ने बताया कि यह घटना थाना नरसेना क्षेत्र के ग्राम बुकलाना की है। वादी राजकुंवर पुत्र गजराज सिंह निवासी बुकलाना ने थाना नरसेना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। तहरीर के अनुसार, 15/16 मई 2023 की रात उनकी माता ओमवती देवी घर में अकेली सो रही थीं। रात के दौरान अज्ञात बदमाशों ने लूटपाट के इरादे से घर में घुसकर ओमवती देवी की हत्या कर दी। वादी राजकुंवर सुबह करीब चार बजे घर पहुंचे तो दरवाजा अंदर से बंद मिला। काफी आवाज देने पर भी जब कोई जवाब नहीं मिला, तो वह दीवार कूदकर अंदर गए। अंदर दुवारी में खाट पर उनकी मां ओमवती देवी लहूलुहान अवस्था में मृत मिलीं। घटना के बाद घर से सोने की लौंग व कुंडल, चांदी की पायजेब, पर्स और एक छोटा मोबाइल गायब पाया गया। पुलिस जांच के दौरान संदेह के आधार पर दीपु पुत्र जगपाल निवासी बुकलाना का नाम सामने आया। पुलिस विवेचना, साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अभियोजन पक्ष ने मामले को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। न्यायालय ने सभी साक्ष्यों और गवाहों के बयानों को सुनने के बाद अभियुक्त दीपु को दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई।

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