RPSC ने अपात्र-कैंडिडेट्स को आवेदन वापस लेने का दिया मौका:संख्यिकी अधिकारी भर्ती में गलत जानकारी देने पर 3 साल होंगे डिबार

RPSC ने अपात्र-कैंडिडेट्स को आवेदन वापस लेने का दिया मौका:संख्यिकी अधिकारी भर्ती में गलत जानकारी देने पर 3 साल होंगे डिबार

राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने सांख्यिकी अधिकारी (सांख्यिकी विभाग) भर्ती-2025 को लेकर एक महत्वपूर्ण सूचना जारी की है। इसमें आयोग ने स्पष्ट किया है कि जिन कैंडिडेट्स के पास विज्ञापन में निर्धारित अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता और अनुभव नहीं है, वे अपना ऑनलाइन आवेदन विड्रा कर सकते हैं। इसके लिए ऑनलाइन लिंक 23 जनवरी से 3 फरवरी 2026 तक सक्रिय रहेगा। गलत जानकारी देने पर 3 साल डिबार आयोग सचिव ने बताया कि रैंडम सैंपल जांच में सामने आया है कि कतिपय कैंडिडेट्स ने योग्यता न होने के बावजूद आवेदन कर दिया है। अतः शैक्षणिक योग्यता के संबंध में संदेहास्पद आवेदकों को आगाह किया जाता है कि यदि ऐसे अभ्यर्थी अपात्र होने के बावजूद निर्धारित अवधि में अपना आवेदन वापस नहीं लेते हैं, तो कालांतर में जांच दौरान पकड़े जाने पर उन्हें आगामी 3 वर्षों के लिए भर्ती परीक्षाओं से डिबार कर दिया जाएगा। साथ ही, भारतीय न्याय संहिता की धारा 217 के तहत दंडात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है। क्या हैं अनिवार्य योग्यताएं?

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