इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मजार अब्दुल गनी शाह बाबा कब्रिस्तान कुर्ना नाला गोरखपुर रोड देवरिया की सिविल जज सीनियर डिवीजन के समक्ष अंतरिम निषेधाज्ञा की विचाराधीन अर्जी 12 हफ्ते में निर्णीत करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा विपक्षियों को नोटिस व सुनवाई का पूरा मौका देकर सुनवाई में बगैर अनावश्यक स्थगन के आदेश दिया जाए। यह आदेश न्यायमूर्ति मनीष कुमार निगम ने दिया है। याची का कहना था कि सीपीसी के आदेश 39 नियम 1 के अंतर्गत 6 ग की अर्जी दी गई है। जिसमें तारीख पर तारीख लग रही है किन्तु आदेश नहीं दिया जा रहा है।अर्जी में अंतरिम निषेधाज्ञा जारी करने की मांग की गई है। कोर्ट ने इस निर्देश के साथ याचिका निस्तारित कर दी है।


