सीधी। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय सीधी में पदस्थ सहायक ग्रेड-1 चित्रसेन गौतम को निलंबित कर दिया गया है। उन पर पदोन्नति से जुड़े एक प्रकरण में शासन के प्रतिबंध के बावजूद तथ्यों को छुपाकर नियम विरुद्ध मार्गदर्शन जारी करने का गंभीर आरोप है। कलेक्टर श्री स्वरोचिष सोमवंशी ने इस कृत्य को घोर लापरवाही और कदाचरण मानते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबन की कार्रवाई की है। कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि श्री गौतम का आचरण शासकीय सेवक के दायित्वों के विपरीत पाया गया। पदोन्नति प्रकरण में शासन स्तर से प्रतिबंध लागू होने के बावजूद, उन्होंने संबंधित तथ्यों को दबाकर कार्यालयीन मार्गदर्शन जारी किया, जो प्रशासनिक अनुशासन का स्पष्ट उल्लंघन है। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए, कलेक्टर श्री स्वरोचिष सोमवंशी ने मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए निलंबन का आदेश जारी किया। यह आदेश मंगलवार को जारी किया गया, जिसके बाद बुधवार को संबंधित कर्मचारी को उनके वर्तमान दायित्वों से मुक्त कर दिया गया। निलंबन अवधि के दौरान सहायक ग्रेड-1 चित्रसेन गौतम का मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय मझौली निर्धारित किया गया है। उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता भी देय होगा। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, इस मामले में विभागीय जांच की प्रक्रिया जारी रहेगी और जांच के निष्कर्षों के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।


