रेलवे का नया नियम:स्लीपर वंदे भारत में 400 किमी से कम दूरी के लिए आरक्षण नहीं, डिजिटल पेमेंट पर 24 घंटे में रिफंड

रेलवे का नया नियम:स्लीपर वंदे भारत में 400 किमी से कम दूरी के लिए आरक्षण नहीं, डिजिटल पेमेंट पर 24 घंटे में रिफंड

स्लीपर वंदे भारत ट्रेन से यात्रा करने वालों के लिए रेलवे ने नया नियम लागू किया है। अब किसी भी दूरी की यात्रा के लिए न्यूनतम 400 किलोमीटर का किराया देना होगा। भले ही आपका सफर महज 100 किलोमीटर का हो, आपको पूरे 400 किमी का भुगतान करना पड़ेगा। ट्रेन में 400 किमी से कम दूरी का आरक्षण उपलब्ध नहीं होगा। इस ट्रेन में डिजिटल पेमेंट को प्राथमिकता दी जा रही है। इससे यात्रा रद्द करने पर रिफंड 24 घंटे के अंदर मिल जाएगा। हावड़ा-कामाख्या स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस का नियमित संचालन 22 जनवरी से शुरू हो रहा है। दो दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की पहली स्लीपर वंदे भारत को हरी झंडी दिखाई थी। निकट भविष्य में दिल्ली-प्रयागराज-हावड़ा-गुवाहाटी मार्ग पर एक और स्लीपर वंदे भारत चलाई जा सकती है। इस बीच रेलवे बोर्ड ने स्लीपर वंदेभारत के किराये की तालिका जारी की है। 15 जनवरी को रेलवे बोर्ड के डायरेक्टर पैसेंजर मार्केटिंग प्रवीण कुमार की ओर से जारी पत्र में स्लीपर वंदे भारत को लेकर कुछ नए नियम भी जारी करने की बात कही गई है। इसमें बताया गया है कि इस ट्रेन में 12 वर्ष से कम उम्र का बच्चा बिना अलग बर्थ के यात्रा कर रहा है तो सिस्टम उपलब्धता के अनुसार इसमें 400 किमी तक की यात्रा के लिए एसी थ्री का किराया 960, एसी टू का 1240 और एसी फर्स्ट में का 1520 रुपए निर्धारित किया गया ए है। 1000 किमी की यात्रा करने पर यह दर क्रमशः 2400, 3100 और 3800 रुपए रहेगी। पत्र में यह भी बताया गया है कि इसमें बुकिंग खुलते ही सारी उपलब्ध बर्थ दिखने लगेंगी।

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