एनडीपीएस एक्ट से जुड़े एक मामले में मेरठ निवासी एक आरोपी को न्यायालय ने सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। जीआरपी थाना में पंजीकृत इस मामले में आरोपी सिराजुद्दीन पुत्र मईनुद्दीन को दोषी पाया गया। उसे पांच माह के सश्रम कारावास और पांच हजार रुपए के अर्थदंड की सजा दी गई है। न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में आरोपी को 15 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। यह मामला जीआरपी थाना पर वर्ष 2019 में एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज किया गया था। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-1 संतोष कुमार गौतम ने इस मामले में फैसला सुनाया। पुलिस और अभियोजन की सशक्त पैरवी के कारण गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अभियोजन अधिकारी एडीजीसी शिवप्रसाद सिंह, विवेचक उपनिरीक्षक अरविंद कुमार सिंह, पैरोकार मुख्य आरक्षी सुनील कुमार चौहान, कोर्ट मुहर्रिर मुख्य आरक्षी हवलदार यादव और आरक्षी वेद प्रकाश यादव ने प्रभावी ढंग से अपना पक्ष रखा। जिले की पुलिस ने इस निर्णय को ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ की सफलता बताया है। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि अपराधियों को सजा दिलाने के लिए आगे भी सख्त और प्रभावी कार्रवाई जारी रहेगी।


