पटना नगर निगम टैक्स एसेसमेंट के लिए घर-घर करेगा सर्वे:छूटी संपत्तियों पर सख्ती, तीन लेवल में टीम गठित; 31 जनवरी तक नई संपत्तियों की पहचान

पटना नगर निगम टैक्स एसेसमेंट के लिए घर-घर करेगा सर्वे:छूटी संपत्तियों पर सख्ती, तीन लेवल में टीम गठित; 31 जनवरी तक नई संपत्तियों की पहचान

पटना नगर निगम ने छूटी हुई संपत्तियों की पहचान और टैक्स एसेसमेंट की प्रक्रिया को प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए निर्धारित समय सीमा तय की है। नगर आयुक्त यशपाल मीणा ने संबंधित अधिकारियों को सभी वार्डों में घर-घर जाकर सर्वे करने का निर्देश दिया है। नगर आयुक्त ने इसके लिए तीन लेवल में टीम का गठन किया है। इसमें अंचल, वार्ड और सेक्टर लेवल पर यह टीम काम करेगी। 31 जनवरी तक नई संपत्तियों की पहचान और 28 फरवरी तक नगर निगम क्षेत्र की सभी संपत्तियों का रिपोर्ट मुख्यालय को सौंपना है। टैक्स निर्धारण करते हुए मुख्यालय को सौंपेंगे रिपोर्ट प्रोपर्टी टैक्स के निर्धारण के लिए अंचल स्तर की टीम में कार्यपालक पदाधिकारी, सिटी मैनेजर, राजस्व पदाधिकारी और मुख्य सफाई निरीक्षक होंगे। वहीं, वार्ड स्तर की टीम में सफाई कर्मी और एक सहयोगी कर्मी होंगे। इसके साथ ही सेक्टर स्तर की टीम में वरीय नोडल पदाधिकारी, सफाई इंस्पेक्टर और जोनल पदाधिकारी होंगे। ये सभी संपत्ति धारक की पहचान कर और उनका टैक्स निर्धारण करते हुए रिपोर्ट मुख्यालय को सौंपेंगे। ऑनलाइन और ऑफलाइन कर सकते हैं भुगतान बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 और इसके अंतर्गत अधिसूचित बिहार नगरपालिका प्रॉपर्टी टैक्स (निर्धारण, संग्रहण और वसूली) नियमावली 2013 और पटना नगर निगम कर और गैर-कर राजस्व वसूली विनियम 2013 के अनुसार, सभी संपत्तिधारकों को अपनी संपत्ति का टैक्स निर्धारण समय पर भुगतान करना है। इसके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों सुविधा दी गई है। निगम की डोर टू डोर कचरा वाहनों में क्यूआर कोड भी लगा हुआ है, जिसे स्कैन कर भुगतान कर सकते हैं। प्रोपर्टी टैक्स का ऐसे करें भुगतान पटना नगर निगम ने छूटी हुई संपत्तियों की पहचान और टैक्स एसेसमेंट की प्रक्रिया को प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए निर्धारित समय सीमा तय की है। नगर आयुक्त यशपाल मीणा ने संबंधित अधिकारियों को सभी वार्डों में घर-घर जाकर सर्वे करने का निर्देश दिया है। नगर आयुक्त ने इसके लिए तीन लेवल में टीम का गठन किया है। इसमें अंचल, वार्ड और सेक्टर लेवल पर यह टीम काम करेगी। 31 जनवरी तक नई संपत्तियों की पहचान और 28 फरवरी तक नगर निगम क्षेत्र की सभी संपत्तियों का रिपोर्ट मुख्यालय को सौंपना है। टैक्स निर्धारण करते हुए मुख्यालय को सौंपेंगे रिपोर्ट प्रोपर्टी टैक्स के निर्धारण के लिए अंचल स्तर की टीम में कार्यपालक पदाधिकारी, सिटी मैनेजर, राजस्व पदाधिकारी और मुख्य सफाई निरीक्षक होंगे। वहीं, वार्ड स्तर की टीम में सफाई कर्मी और एक सहयोगी कर्मी होंगे। इसके साथ ही सेक्टर स्तर की टीम में वरीय नोडल पदाधिकारी, सफाई इंस्पेक्टर और जोनल पदाधिकारी होंगे। ये सभी संपत्ति धारक की पहचान कर और उनका टैक्स निर्धारण करते हुए रिपोर्ट मुख्यालय को सौंपेंगे। ऑनलाइन और ऑफलाइन कर सकते हैं भुगतान बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 और इसके अंतर्गत अधिसूचित बिहार नगरपालिका प्रॉपर्टी टैक्स (निर्धारण, संग्रहण और वसूली) नियमावली 2013 और पटना नगर निगम कर और गैर-कर राजस्व वसूली विनियम 2013 के अनुसार, सभी संपत्तिधारकों को अपनी संपत्ति का टैक्स निर्धारण समय पर भुगतान करना है। इसके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों सुविधा दी गई है। निगम की डोर टू डोर कचरा वाहनों में क्यूआर कोड भी लगा हुआ है, जिसे स्कैन कर भुगतान कर सकते हैं। प्रोपर्टी टैक्स का ऐसे करें भुगतान  

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