गाजियाबाद में धारा 163 लागू:जुलूस, धरना, हथियार और ड्रोन पर रोक

गाजियाबाद कमिश्नरेट में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 163 बीएनएसएस 2023 लागू कर दी गई है। यह निर्णय आगामी गणतंत्र दिवस, गुरु रविदास जयंती, महर्षि दयानंद सरस्वती जयंती, महाशिवरात्रि जैसे त्योहारों और संभावित राजनीतिक प्रदर्शनों के मद्देनजर लिया गया है। यह धारा 15 फरवरी 2025 तक प्रभावी रहेगी। एडिशनल पुलिस कमिश्नर (लॉ एंड ऑर्डर/ट्रैफिक) आलोक प्रियदर्शी ने बताया कि यह आदेश शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या अशांति को रोकने के लिए यह कदम आवश्यक है। धारा 163 के तहत, बिना अनुमति के पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एक साथ एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा। किसी भी सार्वजनिक स्थान पर धरना, जुलूस, प्रदर्शन, रैली या सभा आयोजित करने से पहले संबंधित मजिस्ट्रेट से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। हालांकि, विवाह समारोहों और शव यात्राओं को इस आदेश से छूट दी गई है। किसी भी जाति, धर्म या राजनीतिक दल की भावनाओं को भड़काने वाले नारे, पोस्टर, पर्चे, बैनर या सोशल मीडिया पोस्ट पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। सोशल मीडिया या प्रिंट मीडिया के माध्यम से भड़काऊ या आपत्तिजनक सामग्री फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आलोक प्रियदर्शी ने यह भी बताया कि कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर हथियार, चाकू, तलवार, लाठी, डंडा या विस्फोटक सामग्री लेकर नहीं चलेगा। इसके अतिरिक्त, पेट्रोल पंपों पर वाहनों के अलावा बोतल या डिब्बे में पेट्रोल-डीजल की बिक्री पर भी रोक लगाई गई है। होटल और धर्मशालाओं को निर्देश दिए गए हैं कि वे बिना पहचान सत्यापित किए किसी भी व्यक्ति को कमरा न दें। सार्वजनिक स्थानों पर शराब और नशीले पदार्थों के सेवन पर भी प्रतिबंध रहेगा। साथ ही, ड्रोन कैमरे से शूटिंग, पराली जलाने और यातायात बाधित करने पर भी रोक लगाई गई है। आलोक प्रियदर्शी ने स्पष्ट किया कि इन आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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