कटनी कलेक्टर आशीष तिवारी ने कलेक्ट्रेट कार्यालय और जिला पंचायत परिसर में जुलूस, आम सभा, नारेबाजी और ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जारी किया गया है। इसका उद्देश्य कार्यालयीन एवं न्यायालयीन कार्यों में बाधा और परिशांति भंग होने की संभावना को रोकना है। जारी प्रतिबंधात्मक आदेश के अनुसार, कलेक्टर कार्यालय और जिला पंचायत परिसर की 100 मीटर की परिधि को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया गया है। इस क्षेत्र में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग, सभाएं, जुलूस और नारेबाजी पूरी तरह वर्जित रहेंगे। कलेक्ट्रेट कार्यालय 100 मीटर के दायरे में प्रतिबंध कोई भी राजनीतिक दल, छात्र संगठन या आंदोलनकारी व्यक्ति इस परिसर में प्रतिबंधित गतिविधियों में शामिल नहीं हो सकेगा। ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग परिसर और उससे लगे 100 मीटर के दायरे में प्रतिबंधित रहेगा। यदि कोई राजनीतिक दल, यूनियन, छात्र संगठन या आंदोलनकारी व्यक्ति जुलूस, आमसभा, नारेबाजी या ज्ञापन सौंपना चाहता है, तो उसे उपखंड मजिस्ट्रेट, कटनी से तीन दिन पहले लिखित अनुमति लेनी होगी। 50 से अधिक पर गेट पर ज्ञापन सौंपना अनिवार्य ज्ञापन सौंपने के लिए, यदि 50 या उससे अधिक व्यक्ति या संगठन कार्यकर्ता हैं, तो ज्ञापन कलेक्टर कार्यालय के मुख्य द्वार (गेट नंबर 1 और 2) पर अधिकृत अधिकारी को सौंपा जाएगा। 50 से कम व्यक्ति शांतिपूर्ण ढंग से कानून व्यवस्था बनाए रखते हुए कलेक्टर परिसर के मुख्य गेट पर अधिकृत अधिकारी को ज्ञापन सौंप सकते हैं। इस आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधितों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी। यह प्रतिबंधात्मक आदेश अगले दो महीने की अवधि के लिए प्रभावशील रहेगा।


