यूपी के इस जिले में कोर्ट के आदेश पर गरजा बुलडोजर, मकान समेत चार दुकानें जमींदोज, जानिए क्या था पूरा मामला

यूपी के इस जिले में कोर्ट के आदेश पर गरजा बुलडोजर, मकान समेत चार दुकानें जमींदोज, जानिए क्या था पूरा मामला

बरेली। शाही क्षेत्र में लंबे समय से चल रहे जमीन विवाद का बुधवार को फैसला नजर आया। कोर्ट के आदेश पर करीब एक बीघा भूमि पर किए गए अवैध निर्माण को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया गया। कार्रवाई के दौरान दो बुलडोजरों ने सड़क किनारे बनी चार दुकानों और पीछे बने मकान को करीब तीन घंटे में पूरी तरह ढहा दिया।

ध्वस्तीकरण के दौरान किसी तरह के विवाद से बचने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। मौके पर पांच थानों की पुलिस फोर्स के साथ एक कंपनी पीएसी तैनात रही। कार्रवाई शुरू होते ही आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में लोग मौके पर जुट गए।

2023 में दाखिल हुआ था मुकदमा

मामला शाही थाना क्षेत्र के मिर्जापुर-धनेटा मार्ग पर स्थित मकड़ीखोए गांव का है। यहां जसवंत सिंह, बनवारी लाल, सुखलाल और कुंवर सेन ने वर्ष 2023 में सिविल कोर्ट में मुकदमा दाखिल किया था। आरोप था कि हैदरगंज के छत्रपाल, लेखराज और मकड़ीखोए गांव की डल्लो रानी व उनके पुत्र डॉ. दीपक कुमार ने जमीन पर जबरन कब्जा कर निर्माण कर लिया है। कोर्ट ने सुनवाई के बाद 29 जुलाई 2025 को आदेश दिया था कि दो माह के भीतर अवैध निर्माण को हटाकर जमीन को पूर्व स्थिति में लाया जाए और वादी पक्ष को सौंपा जाए। आदेश का पालन न होने पर वादी पक्ष ने दोबारा कोर्ट का रुख किया।

कोर्ट अमीन की मौजूदगी में कार्रवाई

बुधवार दोपहर करीब 12 बजे कोर्ट अमीन राकेश चंद्र की मौजूदगी में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू हुई। तीन घंटे तक चली कार्रवाई के बाद मलबा हटवाया गया और वादी पक्ष के जसवंत सिंह को जमीन पर कब्जा दिला दिया गया। बुलडोजर चलते ही गांव में माहौल गहमागहमी भरा रहा। आसपास के लोग सड़कों और घरों की छतों से पूरी कार्रवाई देखते रहे। किसी तरह की अप्रिय घटना नहीं हुई और कार्रवाई शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गई।

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