BMC Election: वोटर ID कार्ड नहीं है? कोई बात नहीं, इन 11 पहचान पत्रों में से कोई एक ले जाएं साथ

BMC Election: वोटर ID कार्ड नहीं है? कोई बात नहीं, इन 11 पहचान पत्रों में से कोई एक ले जाएं साथ

Voter Identity Card List : महाराष्ट्र की 29 महानगरपालिकाओं (नगर निगम) के चुनावी महाकुंभ के लिए प्रचार का शोर थम चुका है। 15 जनवरी को होने वाले मतदान से पहले प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए विशेष दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

जिन नागरिकों का नाम मतदाता सूची में दर्ज है, उन्हें मतदान का पूरा अधिकार है। चुनाव प्रशासन की ओर से मतदाता पर्चियां घर-घर वितरित की जा रही हैं। इन पर्चियों में मतदाता का नाम, सूची भाग क्रमांक, अनुक्रमांक और संबंधित मतदान केंद्र की पूरी जानकारी दी गई है, ताकि मतदान के दिन किसी तरह की असुविधा न हो।

मतदान केंद्र पर वोट डालने के लिए मतदाता को फोटो के साथ वाला पहचान पत्र दिखाना जरूरी होगा। अगर आप इस सोच में हैं कि आपके पास ‘वोटर आईडी कार्ड’ (Voter ID) नहीं है और आप वोट नहीं दे पाएंगे, तो ऐसा बिलकुल नहीं है। चुनाव आयोग ने मतदान के लिए 11 वैकल्पिक पहचान पत्रों की सूची जारी की है।

मतदान का समय

नगर निगम चुनाव के लिए मतदान गुरुवार 15 जनवरी को सुबह 7:30 बजे शुरू होगा और शाम 5:30 बजे तक चलेगा। जिन नागरिकों का नाम मतदाता सूची में है, वे अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। चुनाव आयोग द्वारा घर-घर जाकर ‘वोटर स्लिप’ बांटी जा रही हैं। लेकिन अगर किसी वजह से आपके पास वोटर आईडी नहीं है तो भी आप वोट कर सकते है, बस आपका नाम मतदाता सूची में होना जरुरी है।

मतदान तिथि: गुरुवार, 15 जनवरी 2026

समय: सुबह 7.30 बजे से शाम 5.30 बजे तक

वोटर आईडी नहीं है? इन 11 दस्तावेजों में से एक साथ लाएं

जिनके पास मतदाता पहचान पत्र (EPIC) नहीं है, वे राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा मान्य अन्य पहचान पत्रों में से कोई एक दस्तावेज दिखाकर भी मतदान कर सकते हैं।

मतदान के लिए मान्य पहचान पत्रों की सूची-

  1. मतदाता पहचान पत्र
  2. पासपोर्ट
  3. आधार कार्ड
  4. ड्राइविंग लाइसेंस
  5. पैन कार्ड
  6. सरकारी कर्मचारी का पहचान पत्र (फोटो के साथ)
  7. राष्ट्रीयकृत बैंक या डाकघर का पासबुक (फोटो के साथ)
  8. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी दिव्यांग प्रमाणपत्र (फोटो के साथ)
  9. केंद्र सरकार के श्रम मंत्रालय द्वारा जारी फोटोयुक्त स्वास्थ्य बीमा कार्ड
  10. पेंशन कार्ड (फोटो के साथ)
  11. स्वतंत्रता सेनानी पहचान पत्र (फोटो के साथ)

मोबाइल फोन ले जाना मना है!

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि मतदान केंद्र के भीतर मोबाइल फोन ले जाने पर सख्त पाबंदी है। मतदाताओं को अपना मोबाइल फोन केंद्र के बाहर अपनी जिम्मेदारी पर रखना होगा।

चुनाव आयोग ने सभी मतदाताओं से अपील की है कि वे समय पर मतदान केंद्र पहुंचें और लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़-चढ़कर हिस्सा लें। मुंबई सहित 29 शहरों के भविष्य की दिशा तय करने में हर एक वोट की अहम भूमिका है।

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