Bulldozer Action On History-Sheeter Adil Mirza’s Illegal Property: कोटा जिले में फायरिंग की कई वारदातों में शामिल रहे हिस्ट्रीशीटर आदिल मिर्जा के खिलाफ पुलिस और प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया है। पुलिस टीम पर फायरिंग के बाद गिरफ्तार हुए आदिल की गुंडागर्दी से अर्जित संपत्तियों को चिह्नित कर उनके खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी गई है। सांगोद तहसील प्रशासन ने अमृतखेड़ी गांव में अतिक्रमण कर बनाए गए मकान पर नोटिस चस्पा कर स्वेच्छा से अतिक्रमण हटाने के लिए तीन दिन का समय दिया था, जो अब समाप्त हो चुका है। ऐसे में कार्रवाई कभी भी शुरू की जा सकती है।

उल्लेखनीय है कि सांगोद थाना क्षेत्र के किशनपुरा गांव में पुलिस टीम पर फायरिंग कर फरार हुए हिस्ट्रीशीटर आदिल मिर्जा को पुलिस ने 11 जनवरी को मोड़क क्षेत्र में क्रॉस फायरिंग के बाद गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद से ही पुलिस ने आदिल के आपराधिक नेटवर्क और अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों की पड़ताल शुरू कर दी। जांच में सामने आया कि आदिल ने कई स्थानों पर अवैध कब्जे कर संपत्तियां खड़ी कर रखी हैं।
नोटिस किया गया चस्पा
पुलिस रिपोर्ट के आधार पर तहसील प्रशासन ने आदिल मिर्जा की संपत्तियों की कुंडली खंगालनी शुरू की। इस दौरान पटवारी एवं नगरपालिका से संबंधित रिकॉर्ड भी मंगवाए गए। पटवारी की रिपोर्ट में अमृतखेड़ी गांव स्थित खसरा संख्या 335 की गैर-मुमकिन आबादी भूमि पर बना मकान अतिक्रमण की श्रेणी में पाया गया। इसके बाद तहसील प्रशासन ने मकान को अवैध बताते हुए नोटिस जारी किया।
नोटिस में स्पष्ट किया गया कि यदि निर्धारित समय-सीमा में अतिक्रमण स्वेच्छा से नहीं हटाया गया, तो प्रशासन द्वारा कार्रवाई करते हुए मकान को ध्वस्त किया जाएगा। नोटिस की अवधि मंगलवार को पूरी हो चुकी है, जिससे अब प्रशासनिक कार्रवाई की संभावना प्रबल हो गई है। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम किसी भी समय मौके पर पहुंचकर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कर सकती है।
अन्य संपत्तियों की भी जांच
पुलिस सूत्रों का कहना है कि आदिल मिर्जा की अन्य संपत्तियों की भी जांच की जा रही है। जहां-जहां अवैध कब्जे या गुंडागर्दी से अर्जित संपत्ति सामने आएगी, वहां उसी तरह की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस इस पूरे अभियान को अपराध से अर्जित संपत्ति के खिलाफ सख्त संदेश के रूप में देख रही है। पुलिस और प्रशासन की इस कार्रवाई से क्षेत्र में खलबली मची हुई है।
तीन दिन का समय दिया
तहसील प्रशासन ने सांगोद क्षेत्र में आदिल की संपत्तियों की जांच की है। अमृतखेड़ी स्थित मकान को अतिक्रमण मानते हुए नोटिस चस्पा किया था। नोटिस में स्वेच्छा से अतिक्रमण हटाने के लिए तीन दिन का समय दिया है।
- अनिल कुमार गौतम, सीआइ, सांगोद थाना
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