गोहाना में नकली देसी घी कांड के सभी सैंपल फेल:मामले में दो पुलिस अधिकारी सस्पेंड, 4 कर्मियों पर दर्ज हो चुका केस

गोहाना में नकली देसी घी कांड के सभी सैंपल फेल:मामले में दो पुलिस अधिकारी सस्पेंड, 4 कर्मियों पर दर्ज हो चुका केस

गोहाना में जींद से लाई गई वीटा मार्का के नकली देसी घी की खेप ने प्रशासन और पुलिस महकमे में हड़कंप मचा दिया है। लैब जांच में घी के सभी सैंपल अनसेफ और फेल पाए गए हैं। इस पूरे प्रकरण में जहां खाद्य सुरक्षा विभाग अदालत में कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। वहीं लापरवाही और मिलीभगत के आरोपों में 2 पुलिस अधिकारियों को निलंबित किया जा चुका है और 4 पुलिसकर्मियों पर केस दर्ज हुआ है। मामले की गंभीरता को देखते हुए चार सदस्यीय एसआईटी गठित कर जांच शुरू कर दी गई है।
लैब जांच में अनसेफ निकले सैंपल
जींद से गोहाना लाई गई वीटा मार्का के नकली देसी घी की खेप से लिए गए दोनों सैंपल लैब जांच में अनसेफ पाए गए हैं। इससे पहले नवंबर माह में पकड़ी गई एक अन्य खेप से लिए गए सात सैंपल भी जांच में फेल हो चुके हैं। रिपोर्ट आने के बाद खाद्य सुरक्षा विभाग ने कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया तेज कर दी है। दिसंबर में पकड़ी गई थी 450 किलो घी की खेप
10 दिसंबर 2025 को सिटी थाना गोहाना पुलिस ने खंदराई मोड़ के पास जींद की गुरुद्वारा कॉलोनी निवासी सुनील कुमार को 450 किलो नकली देसी घी के साथ गिरफ्तार किया था। सूचना पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी बीरेंद्र यादव टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घी की खेप से दो सैंपल लेकर जांच के लिए लैब भेजे गए थे।
फैक्ट्री मालिक भी हुआ गिरफ्तार
मामले की जांच के दौरान पुलिस ने जींद के राजेंद्र नगर निवासी फैक्ट्री मालिक नंदकिशोर को भी गिरफ्तार किया। इसी बीच पुलिस के उच्च अधिकारियों को शिकायत मिली कि मामले की निष्पक्ष जांच नहीं हो रही और कुछ आरोपियों के नाम केस से हटाने का प्रयास किया जा रहा है। दो पुलिस अधिकारी निलंबित, चार पर केस दर्ज
शिकायत के बाद सिटी थाना गोहाना के एसएचओ अरुण कुमार और एएसआई संदीप को पहले लाइन हाजिर किया गया, बाद में निलंबित कर दिया गया। इसके अलावा एक हवलदार और एक सिपाही पर भी केस दर्ज किया गया है। पूरे मामले की जांच के लिए एसीपी देवेंद्र की अध्यक्षता में चार सदस्यीय एसआईटी गठित की गई है।
नवंबर की खेप के सात सैंपल भी फेल
नवंबर माह में सिटी थाना पुलिस ने जींद से लाई जा रही करीब 200 किलो नकली देसी घी की एक और खेप पकड़ी थी। उस समय सर्विलांस सैंपलिंग के तहत सात सैंपल लिए गए थे। अब उनकी रिपोर्ट भी आ चुकी है, जिसमें सभी सैंपल फेल पाए गए हैं। खाद्य सुरक्षा विभाग ने उस खेप से लीगल सैंपल उपलब्ध कराने के लिए पुलिस को पत्र लिखा है।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी का बयां
जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी बीरेंद्र यादव ने बताया कि अनसेफ सैंपल मिलने पर छह महीने तक की सजा का प्रावधान है, जिसके लिए विभाग अदालत में केस दायर करेगा। वहीं सैंपल फेल होने की स्थिति में पांच लाख रुपए तक जुर्माना लगाया जा सकता है, जिसका मामला एडीसी की अदालत में जाएगा। लीगल सैंपल की रिपोर्ट आने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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