नूतन ठाकुर की अग्रिम जमानत पर 17 जनवरी को सुनवाई:पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर की पत्नी पर धोखाधड़ी और कूट रचना का आरोप

नूतन ठाकुर की अग्रिम जमानत पर 17 जनवरी को सुनवाई:पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर की पत्नी पर धोखाधड़ी और कूट रचना का आरोप

देवरिया। पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर की पत्नी नूतन ठाकुर के खिलाफ दर्ज धोखाधड़ी और कूटरचना के मामले में दाखिल अग्रिम जमानत याचिका पर अब 17 जनवरी को सुनवाई होगी। नूतन ठाकुर ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से देवरिया जिला एवं सत्र न्यायालय में जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दाखिल किया है। 12 जनवरी को हुई थी प्रारंभिक सुनवाई इस मामले में 12 जनवरी को जिला जज के न्यायालय में प्रारंभिक सुनवाई हुई थी। सुनवाई के बाद अदालत ने अगली तिथि 17 जनवरी निर्धारित की। इस दिन दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत अग्रिम जमानत पर अपना फैसला सुनाएगी। पुलिस सूत्रों के अनुसार, नूतन ठाकुर पर धोखाधड़ी और कूटरचना से जुड़े गंभीर आरोप हैं। मुकदमा दर्ज होने के बाद से उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी है और वह फरार बताई जा रही हैं। फिलहाल मामले की विवेचना जारी है और पुलिस द्वारा विस्तृत तथ्य अदालत के समक्ष प्रस्तुत किए जाने बाकी हैं। पति अमिताभ ठाकुर देवरिया जेल में बंद गौरतलब है कि नूतन ठाकुर के पति और पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर इस समय देवरिया जिला कारागार में बंद हैं। उनके खिलाफ भी विभिन्न मामलों में मुकदमे दर्ज हैं और हाल ही में उनकी जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। नूतन ठाकुर की अग्रिम जमानत याचिका पर होने वाली सुनवाई को लेकर कानूनी और प्रशासनिक हलकों में खासा चर्चा है। यदि अदालत अग्रिम जमानत मंजूर करती है तो उन्हें गिरफ्तारी से राहत मिल सकती है, वहीं याचिका खारिज होने की स्थिति में गिरफ्तारी की संभावना बढ़ जाएगी।

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