हाईकोर्ट बोला- कोर्ट को हल्के में मत लीजिए:रेलवे से कहा- हलफनामा दाखिल नहीं कर पाना गंभीर लापरवाही; दिल्ली स्टेशन पर भगदड़ का मामला

हाईकोर्ट बोला- कोर्ट को हल्के में मत लीजिए:रेलवे से कहा- हलफनामा दाखिल नहीं कर पाना गंभीर लापरवाही; दिल्ली स्टेशन पर भगदड़ का मामला

दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को रेलवे से कहा कि वह कोर्ट के आदेश को हल्के में न ले। कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि पिछले साल नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ से जुड़े मामले में रेलवे अब तक हलफनामा दाखिल नहीं कर सका है, जो गंभीर लापरवाही है। यह भगदड़ 15 फरवरी 2025 की रात हुई थी। यात्री प्रयागराज जाने वाली ट्रेनों में चढ़ने का इंतजार कर रहे थे। उस समय वहां महाकुंभ मेला चल रहा था। भगदड़ में 17 लोगों की मौत हो गई थी। चीफ जस्टिस डी के उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की बेंच ने पूछा कि अधिकारी इतने ढीले क्यों हैं। कोर्ट ने कहा कि मार्च 26, 2025 तक हलफनामा दाखिल किया जाना था, लेकिन अब तक उसका कोई अता-पता नहीं है। हलफनामा मांगा था, आपने क्या किया? बेंच ने कहा, “कोर्ट को हल्के में मत लीजिए। हमने आपसे हलफनामा मांगा था। आपने क्या किया? याचिका दाखिल होते समय देश के सर्वोच्च विधि अधिकारी ने रेलवे की ओर से बयान दिया था, लेकिन एक साल बीत जाने के बाद भी हलफनामा दाखिल नहीं हुआ। यह किस बात का संकेत है? हमें यह बिल्कुल पसंद नहीं है।” रेलवे ने चार हफ्ते का समय मांगा कोर्ट जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई कर रहा था। यह याचिका ‘अर्थ विधि’ नाम की संस्था ने दाखिल की थी, जिसमें दावा किया गया है कि इस घटना से स्टेशन पर भारी कुप्रबंधन और प्रशासनिक विफलता सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट में रेलवे से भीड़भाड़ नियंत्रण, प्लेटफॉर्म टिकटों की बिक्री और स्टेशनों पर अधिकतम यात्रियों की संख्या तय करने जैसे कई मुद्दों पर निर्णय लेकर हलफनामा देने को कहा गया था।बुधवार को रेलवे के वकील ने कोर्ट से हलफनामा दाखिल करने के लिए और समय मांगा। उन्होंने आश्वासन दिया कि रेलवे ने होल्डिंग एरिया बनाने जैसे कई कदम उठाए हैं और विस्तृत हलफनामा चार हफ्तों में दाखिल कर दिया कोर्ट ने रेलवे को चार हफ्ते का अतिरिक्त समय देते हुए कहा कि वह भीड़ नियंत्रण और ओवरक्राउडिंग रोकने के लिए उठाए गए ताजा कदमों की जानकारी हलफनामे में दे। कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा, इन मामलों को और अधिक गंभीरता से लिया जाना चाहिए। मामले की अगली सुनवाई 25 फरवरी को होगी। महाकुंभ के दौरान प्रयागराज जाने वाली ट्रेनों में चढ़ने के लिए उमड़ी भीड़ के कारण नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 15 पर हुई इस भगदड़ में कम से कम 17 लोगों की जान चली गई थी। ये खबर भी पढ़ें: नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़, 17 लोगों की मौत:3 बच्चे शामिल; स्टेशन खाली करवाया; महाकुंभ जाने वाली 2 ट्रेन लेट हुईं तो भीड़ बढ़ी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार (15 फरवरी 2025) को रात करीब 9:26 बजे भगदड़ से 17 लोगों की मौत हो गई, इनमें 3 बच्चे हैं। 10 से ज्यादा लोग घायल हैं। लोक नायक जय प्रकाश अस्पताल (LNJP) ने मौत की पुष्टि की है। पढ़ें पूरी खबर…

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