नाबालिग छात्रा से रेप मामले में शिक्षक को कैद:कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई, ट्यूशन पढ़ाने के दौरान की थी गलत हरकत

नाबालिग छात्रा से रेप मामले में शिक्षक को कैद:कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई, ट्यूशन पढ़ाने के दौरान की थी गलत हरकत

ललितपुर में एक निजी शिक्षक को 7 वर्षीय छात्रा से दुष्कर्म के मामले में 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय पॉक्सो के न्यायाधीश नवनीत कुमार भारती ने मंगलवार को यह फैसला सुनाया। दोषी शिक्षक पर 33 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। यह मामला कोतवाली सदर क्षेत्र का है। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता नरेंद्र सिंह गौर ने बताया कि आरोपी शिक्षक कक्षा 2 की छात्रा को घर पर ट्यूशन पढ़ाने आता था। 28 जुलाई 2023 की रात छात्रा ने अपनी दादी को बताया कि शिक्षक उसके साथ गलत हरकतें करता है। दादी ने तुरंत परिजनों को इसकी जानकारी दी। जब परिजन शिक्षक के घर पहुंचे और उससे बात की, तो आरोपी मौके से भाग गया। छात्रा के पिता की तहरीर पर कोतवाली पुलिस ने आरोपी अंकुर जैन पुत्र सुरेश चंद्र जैन के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया। पुलिस ने छात्रा का चिकित्सीय परीक्षण कराया, जिसमें दुष्कर्म की पुष्टि हुई। पूछताछ के दौरान छात्रा ने बताया कि ट्यूशन पढ़ाने के दौरान शिक्षक ने उसके साथ गलत काम किया था। पुलिस ने बाद में धाराओं में बढ़ोतरी करते हुए आरोपी के खिलाफ चार्जशीट तैयार की। इस मामले में 28 अगस्त 2023 को आरोप पत्र दाखिल किया गया था। मंगलवार को हुई निर्णायक सुनवाई के दौरान पेश किए गए गवाहों, साक्ष्यों और चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर न्यायाधीश नवनीत कुमार भारती ने अंकुर जैन को दोषी पाया। पुलिस ने दोषी को हिरासत में लेकर जिला कारागार भेज दिया है। आरोपी वर्तमान में जमानत पर था।
वहीं, अपर जिला शासकीय अधिवक्ता नरेन्द्र सिंह गौर ने बताया कि पुलिस की सही विवेचना एवं समय पर आरोप पत्र दाखिल करने एवं न्यायालय की कार्रवाई होने से पीडिता को समय पर न्याय मिल सका है। पीड़िता को न्याय दिलाने में हेड कॉन्स्टेबल/पैरोकार अनूप कुमार श्रीवास की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

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