बक्सर में सरकारी स्थलों पर अवैध होर्डिंग पर सख्ती:नियम उल्लंघन पर होगा FIR, जुर्माना और पोस्टर हटाने के लिए होगी वसूली

बक्सर में सरकारी स्थलों पर अवैध होर्डिंग पर सख्ती:नियम उल्लंघन पर होगा FIR, जुर्माना और पोस्टर हटाने के लिए होगी वसूली

बक्सर जिला प्रशासन ने सरकारी और सार्वजनिक स्थलों पर बिना अनुमति लगाए जा रहे अवैध होर्डिंग, फ्लेक्स, बैनर और पोस्टर के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। जिलाधिकारी श्रीमती साहिला ने स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि सरकारी भवनों, परिसरों, सड़कों के किनारे, बिजली के खंभों, पुल-पुलियों, सरकारी दीवारों, चौक-चौराहों और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार की प्रचार सामग्री लगाना पूरी तरह प्रतिबंधित है। उन्होंने कहा कि बिना अनुमति ऐसा करना न केवल नियमों का उल्लंघन है, बल्कि यह दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है। जिलाधिकारी ने बताया कि ऐसी गतिविधियां बिहार संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम, 1987 (Bihar Prevention of Defacement of Property Act, 1987) के अंतर्गत अपराध हैं। अनुमति के बिना सार्वजनिक स्थलों पर लगाया जा रहा पोस्टर जिलाधिकारी ने बताया कि हाल के दिनों में कई निजी संस्थाएं, फर्म, कंपनियां, कोचिंग संस्थान, राजनीतिक और सामाजिक संगठन बिना अनुमति के सरकारी और सार्वजनिक स्थलों पर प्रचार सामग्री लगा रहे हैं। इससे शहर की सुंदरता प्रभावित हो रही है, यातायात बाधित हो रहा है और आम जनता को असुविधा हो रही है। इस स्थिति को गंभीरता से लेते हुए, जिलाधिकारी ने नगर परिषद, नगर पंचायत और सभी प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया है। इस अभियान के तहत सभी अवैध होर्डिंग, फ्लेक्स और बैनर तुरंत हटाए जाएंगे। पोस्टर लगाने वालों पर होगी कार्रवाई इन्हें लगाने वाले व्यक्तियों या संस्थाओं की पहचान कर उनके विरुद्ध बिहार संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम, 1987 और अन्य संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। साथ ही, जुर्माना लगाया जाएगा और हटाने में हुए खर्च की वसूली भी दोषियों से की जाएगी। जिलाधिकारी ने सभी निजी संस्थानों, फर्मों, कंपनियों, कोचिंग संस्थानों, राजनीतिक दलों और आम नागरिकों से अपील की है कि वे प्रचार-प्रसार के लिए केवल विधिवत अनुमति प्राप्त स्थानों का ही उपयोग करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी प्रकार का अवैध प्रदर्शन या प्रचार सामग्री लगाने पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित व्यक्ति या संस्था की होगी।जिला प्रशासन ने इस मामले में “शून्य सहिष्णुता” की नीति अपनाने की बात दोहराते हुए कहा है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। बक्सर जिला प्रशासन ने सरकारी और सार्वजनिक स्थलों पर बिना अनुमति लगाए जा रहे अवैध होर्डिंग, फ्लेक्स, बैनर और पोस्टर के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। जिलाधिकारी श्रीमती साहिला ने स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि सरकारी भवनों, परिसरों, सड़कों के किनारे, बिजली के खंभों, पुल-पुलियों, सरकारी दीवारों, चौक-चौराहों और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार की प्रचार सामग्री लगाना पूरी तरह प्रतिबंधित है। उन्होंने कहा कि बिना अनुमति ऐसा करना न केवल नियमों का उल्लंघन है, बल्कि यह दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है। जिलाधिकारी ने बताया कि ऐसी गतिविधियां बिहार संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम, 1987 (Bihar Prevention of Defacement of Property Act, 1987) के अंतर्गत अपराध हैं। अनुमति के बिना सार्वजनिक स्थलों पर लगाया जा रहा पोस्टर जिलाधिकारी ने बताया कि हाल के दिनों में कई निजी संस्थाएं, फर्म, कंपनियां, कोचिंग संस्थान, राजनीतिक और सामाजिक संगठन बिना अनुमति के सरकारी और सार्वजनिक स्थलों पर प्रचार सामग्री लगा रहे हैं। इससे शहर की सुंदरता प्रभावित हो रही है, यातायात बाधित हो रहा है और आम जनता को असुविधा हो रही है। इस स्थिति को गंभीरता से लेते हुए, जिलाधिकारी ने नगर परिषद, नगर पंचायत और सभी प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया है। इस अभियान के तहत सभी अवैध होर्डिंग, फ्लेक्स और बैनर तुरंत हटाए जाएंगे। पोस्टर लगाने वालों पर होगी कार्रवाई इन्हें लगाने वाले व्यक्तियों या संस्थाओं की पहचान कर उनके विरुद्ध बिहार संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम, 1987 और अन्य संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। साथ ही, जुर्माना लगाया जाएगा और हटाने में हुए खर्च की वसूली भी दोषियों से की जाएगी। जिलाधिकारी ने सभी निजी संस्थानों, फर्मों, कंपनियों, कोचिंग संस्थानों, राजनीतिक दलों और आम नागरिकों से अपील की है कि वे प्रचार-प्रसार के लिए केवल विधिवत अनुमति प्राप्त स्थानों का ही उपयोग करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी प्रकार का अवैध प्रदर्शन या प्रचार सामग्री लगाने पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित व्यक्ति या संस्था की होगी।जिला प्रशासन ने इस मामले में “शून्य सहिष्णुता” की नीति अपनाने की बात दोहराते हुए कहा है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा।  

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