कैमूर में ठंड के कारण 8 जनवरी तक स्कूल बंद:10वीं तक के शैक्षणिक गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध, आंगनबाड़ी 2 घंटे तक खोलने की अनुमति

कैमूर में ठंड के कारण 8 जनवरी तक स्कूल बंद:10वीं तक के शैक्षणिक गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध, आंगनबाड़ी 2 घंटे तक खोलने की अनुमति

कैमूर में बढ़ती शीतलहर और अत्यधिक ठंड के कारण जिला प्रशासन ने बच्चों के स्वास्थ्य को देखते हुए महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। जिला दण्डाधिकारी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-163 के तहत आदेश जारी कर कक्षा 10वीं तक के सभी सरकारी व निजी स्कूलों, प्री-स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में 5 जनवरी से 8 जनवरी 2026 तक सभी शैक्षणिक गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। इस अवधि में, कक्षा 10वीं से ऊपर की कक्षाएं सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक ही संचालित होंगी। इन कक्षाओं के लिए ठंड से बचाव की पूरी सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि, मिशन दक्ष और प्री-बोर्ड व बोर्ड परीक्षाओं के लिए चल रही विशेष कक्षाएं तथा परीक्षाएं इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगी और निर्धारित समय पर जारी रहेंगी। आंगनबाड़ी 2 घंटे तक खोलने की अनुमति आंगनबाड़ी केंद्रों को केवल दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है, जिसका उद्देश्य बच्चों को पका हुआ गर्म भोजन उपलब्ध कराना है। इस आदेश के अनुपालन की जिम्मेदारी जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (ICDS) को सौंपी गई है। जिला प्रशासन ने अभिभावकों, शिक्षकों और स्कूल प्रबंधनों से अपील की है कि वे बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दें और निर्देशों का सख्ती से पालन करें। साथ ही, बच्चों को ठंड से बचाने के लिए गर्म कपड़े पहनाने और अनावश्यक रूप से बाहर निकलने से रोकने की सलाह भी दी गई है। कैमूर में बढ़ती शीतलहर और अत्यधिक ठंड के कारण जिला प्रशासन ने बच्चों के स्वास्थ्य को देखते हुए महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। जिला दण्डाधिकारी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-163 के तहत आदेश जारी कर कक्षा 10वीं तक के सभी सरकारी व निजी स्कूलों, प्री-स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में 5 जनवरी से 8 जनवरी 2026 तक सभी शैक्षणिक गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। इस अवधि में, कक्षा 10वीं से ऊपर की कक्षाएं सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक ही संचालित होंगी। इन कक्षाओं के लिए ठंड से बचाव की पूरी सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि, मिशन दक्ष और प्री-बोर्ड व बोर्ड परीक्षाओं के लिए चल रही विशेष कक्षाएं तथा परीक्षाएं इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगी और निर्धारित समय पर जारी रहेंगी। आंगनबाड़ी 2 घंटे तक खोलने की अनुमति आंगनबाड़ी केंद्रों को केवल दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है, जिसका उद्देश्य बच्चों को पका हुआ गर्म भोजन उपलब्ध कराना है। इस आदेश के अनुपालन की जिम्मेदारी जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (ICDS) को सौंपी गई है। जिला प्रशासन ने अभिभावकों, शिक्षकों और स्कूल प्रबंधनों से अपील की है कि वे बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दें और निर्देशों का सख्ती से पालन करें। साथ ही, बच्चों को ठंड से बचाने के लिए गर्म कपड़े पहनाने और अनावश्यक रूप से बाहर निकलने से रोकने की सलाह भी दी गई है।  

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