भागलपुर में आठवीं तक के स्कूल बंद:बढ़ते ठंड को लेकर फैसला, 8 जनवरी तक शैक्षणिक गतिविधी बंद

भागलपुर में आठवीं तक के स्कूल बंद:बढ़ते ठंड को लेकर फैसला, 8 जनवरी तक शैक्षणिक गतिविधी बंद

भागलपुर में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के कारण जिला प्रशासन ने फैसला लिया है। छात्रों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, जिले में कक्षा आठ तक के सभी स्कूल 8 जनवरी 2026 तक बंद कर दिए गए हैं। भागलपुर के जिलाधिकारी की ओर से जारी आदेश के अनुसार, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अत्यधिक ठंड, सुबह-शाम कम तापमान और घने कोहरे की स्थिति बने रहने की संभावना जताई है। इससे छात्रों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। सभी शैक्षणिक गतिविधियों पर प्रतिबंध इस स्थिति के मद्देनज़र, जिला दंडाधिकारी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-163 के तहत यह आदेश जारी किया है। इसके तहत, जिले के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों, जिसमें प्री-स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र और कोचिंग संस्थान भी शामिल हैं। इसमें कक्षा 8 तक की सभी शैक्षणिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया गया है। हालांकि, कक्षा 9 और उससे ऊपर की कक्षाओं का संचालन सुबह 10:30 बजे से अपराह्न 3:30 बजे के बीच किया जाएगा। प्री-बोर्ड और बोर्ड परीक्षाओं से संबंधित विशेष कक्षाएं और परीक्षाएं इस आदेश से मुक्त रहेंगी। यह आदेश 5 जनवरी 2026 से लागू होकर 8 जनवरी 2026 तक प्रभावी रहेगा। विद्यालय प्रबंधन को आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। जिला प्रशासन ने अभिभावकों से भी सहयोग की अपील की है, ताकि बच्चों को ठंड के मौसम में सुरक्षित रखा जा सके। शिक्षा विभाग, अनुमंडल पदाधिकारियों, पुलिस प्रशासन और जनसंपर्क विभाग को इस आदेश के अनुपालन और प्रचार-प्रसार के निर्देश दिए गए हैं। भागलपुर में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के कारण जिला प्रशासन ने फैसला लिया है। छात्रों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, जिले में कक्षा आठ तक के सभी स्कूल 8 जनवरी 2026 तक बंद कर दिए गए हैं। भागलपुर के जिलाधिकारी की ओर से जारी आदेश के अनुसार, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अत्यधिक ठंड, सुबह-शाम कम तापमान और घने कोहरे की स्थिति बने रहने की संभावना जताई है। इससे छात्रों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। सभी शैक्षणिक गतिविधियों पर प्रतिबंध इस स्थिति के मद्देनज़र, जिला दंडाधिकारी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-163 के तहत यह आदेश जारी किया है। इसके तहत, जिले के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों, जिसमें प्री-स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र और कोचिंग संस्थान भी शामिल हैं। इसमें कक्षा 8 तक की सभी शैक्षणिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया गया है। हालांकि, कक्षा 9 और उससे ऊपर की कक्षाओं का संचालन सुबह 10:30 बजे से अपराह्न 3:30 बजे के बीच किया जाएगा। प्री-बोर्ड और बोर्ड परीक्षाओं से संबंधित विशेष कक्षाएं और परीक्षाएं इस आदेश से मुक्त रहेंगी। यह आदेश 5 जनवरी 2026 से लागू होकर 8 जनवरी 2026 तक प्रभावी रहेगा। विद्यालय प्रबंधन को आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। जिला प्रशासन ने अभिभावकों से भी सहयोग की अपील की है, ताकि बच्चों को ठंड के मौसम में सुरक्षित रखा जा सके। शिक्षा विभाग, अनुमंडल पदाधिकारियों, पुलिस प्रशासन और जनसंपर्क विभाग को इस आदेश के अनुपालन और प्रचार-प्रसार के निर्देश दिए गए हैं।  

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