लखनऊ: कांग्रेस के नवनिर्मित दिल्ली मुख्यालय के उद्घाटन के दौरान राहुल गांधी के कथित बयान को लेकर लखनऊ की विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट में बड़ी कार्रवाई हुई है। बुधवार को सुनवाई के दौरान विशेष एसीजेएम आलोक वर्मा की अदालत ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित छह प्रमुख नेताओं के खिलाफ नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने सभी आरोपियों से इस मामले में जवाब दाखिल करने को कहा है और इसके लिए अगली तारीख 5 जनवरी निर्धारित की है।
जानें क्या है पूरा मामला?
यह मामला कांग्रेस मुख्यालय उद्घाटन कार्यक्रम में राहुल गांधी के दिए गए कथित बयान से जुड़ा है। परिवादकर्ता अधिवक्ता नपेंद्र पांडेय ने 9 सितंबर को कोर्ट में परिवाद दाखिल किया था। परिवाद में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे (राज्यसभा सदस्य एवं कांग्रेस अध्यक्ष), सोनिया गांधी (राज्यसभा सदस्य), केसी वेणुगोपाल (राज्यसभा सदस्य), प्रियंका गांधी वाड्रा (सांसद) और जयराम रमेश (कांग्रेस राज्यसभा सदस्य) को आरोपी बनाया गया है।
परिवादकर्ता के अधिवक्ता कुंवर प्रताप श्रीवास्तव ने कोर्ट में दलील दी कि उद्घाटन समारोह में राहुल गांधी ने कहा था कि वे भाजपा, आरएसएस और ‘भारत राष्ट्र के खिलाफ लड़ रहे हैं’। यह बयान राष्ट्रद्रोह के दायरे में आता है। अन्य आरोपियों ने भी इस बयान का समर्थन किया था।
परिवाद में आगे आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी संवैधानिक पदों पर आसीन जिम्मेदार लोगों के खिलाफ झूठ बोलकर जनता में जहर घोल रहे हैं। उनका यह बयान देश को गृहयुद्ध की ओर धकेलने वाला और राष्ट्र-विरोधी है।
छह लोगों के खिलाफ कोर्ट ने जारी की नोटिस
सुनवाई के बाद विशेष जज आलोक वर्मा ने सभी छह आरोपियों के खिलाफ नोटिस जारी कर दिया। कोर्ट ने उन्हें परिवाद पर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 5 जनवरी को होगी।


