हाथरस में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय ने सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (एआरटीओ) प्रवर्तन के खिलाफ प्रकीर्ण वाद दर्ज करने का आदेश दिया है। यह कार्रवाई एक गाड़ी रिलीज मामले में न्यायालय के आदेशों का पालन न करने पर की गई है। न्यायालय ने एआरटीओ के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के लिए जिलाधिकारी को पत्र भेजने के भी निर्देश दिए हैं। यह मामला मुजफ्फरनगर के भौर कला निवासी नवीन कुमार से संबंधित है। उन्होंने अपनी ‘वकलर सीमेंट’ गाड़ी को रिलीज कराने के लिए 12 दिसंबर को मुख्य दंडाधिकारी के न्यायालय में प्रार्थना पत्र दाखिल किया था। न्यायालय ने इस मामले में सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी से 15 दिसंबर तक चालानी आख्या मांगी थी। हालांकि, एआरटीओ ने निर्धारित तिथि तक आख्या प्रस्तुत नहीं की। इसके बाद, न्यायालय ने उन्हें आदेश की अवहेलना के संबंध में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर 20 दिसंबर तक स्पष्टीकरण और आख्या प्रस्तुत करने का आदेश दिया। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी 20 दिसंबर तक न तो न्यायालय में उपस्थित हुए और न ही आख्या भेजी। न्यायालय ने इसे आपत्तिजनक मानते हुए उन्हें अंतिम अवसर दिया और 22 दिसंबर तक व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने एआरटीओ प्रवर्तन द्वारा लगातार न्यायालय के आदेशों की अवहेलना को ‘अत्यंत आपत्तिजनक’ करार दिया। अपने आदेश में न्यायालय ने कहा है कि सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन के विरुद्ध एक पृथक प्रकीर्ण वाद दर्ज कर उन्हें नोटिस भेजा जाए। इसके अतिरिक्त, संभागीय परिवहन अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्यवाही के लिए जिलाधिकारी को पत्र प्रेषित किया जाए।


