शाहजहांपुर के कलान विकास खंड में खंड शिक्षा अधिकारी सतीश कुमार मिश्रा और सहायक अध्यापक सुशील कुमार सिंह को एंटी करप्शन टीम ने रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई 22 दिसंबर 2025 को दोपहर 2:13 बजे की गई। उन पर प्राथमिक विद्यालय देवहड़ा के प्रधानाध्यापक डब्लू कुमार से निरीक्षण के दौरान अनुपस्थित पाए जाने पर 5000 रुपये की रिश्वत मांगने का आरोप है। एंटी करप्शन टीम ने शिकायतकर्ता प्रधानाध्यापक की शिकायत पर यह कार्रवाई की। गिरफ्तारी के बाद, दोनों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 12 और 07 के तहत मुकदमा दर्ज कर उन्हें जिला कारागार भेज दिया गया है। इस मामले में बीएसए शाहजहांपुर दिव्या गुप्ता ने सहायक अध्यापक सुशील कुमार सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह निलंबन उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद कर्मचारी वर्ग नियमावली 1973 और उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 1999 के तहत अनुशासनिक कार्यवाही के अंतर्गत किया गया है। निलंबन अवधि के दौरान, सुशील कुमार सिंह को वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों के तहत अर्ध-वेतन अवकाश के बराबर जीवन निर्वहन भत्ता मिलेगा। इस भत्ते पर उन्हें महंगाई भत्ता भी देय होगा, बशर्ते यह अवकाश वेतन पर अनुमन्य हो। महंगाई भत्ता तभी देय नहीं होगा, यदि निलंबन से पहले उन्हें वेतन के साथ यह भत्ता प्राप्त नहीं था। अन्य प्रतिकर भत्ते भी तभी मिलेंगे जब यह सुनिश्चित हो जाए कि वे वास्तव में उन मदों में खर्च किए जा रहे हैं जिनके लिए वे अनुमन्य हैं। इन भत्तों के भुगतान के लिए सुशील कुमार सिंह को यह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वह किसी अन्य समायोजन, व्यापार या व्यवसाय में संलग्न नहीं हैं। इस प्रकरण की जांच के लिए खंड शिक्षा अधिकारी मुख्यालय शाहजहांपुर को नामित किया गया है। उन्हें निर्देश दिए गए हैं कि संबंधित को कारागार से मुक्त होने पर तीन दिन के भीतर आरोप पत्र प्रदान करें और 15 दिन के भीतर जांच रिपोर्ट अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराएं।


